पंजाब: एक जुलाई से 52 लाख महिलाओं के खातों में हर महीने मिलेंगे 1000 रुपये, जानें आवेदन की पूरी प्रक्रिया पंजाब एक घंटा पहले 2
पंजाब सरकार 'मुख्यमंत्री मावां धियां सत्कार योजना' के तहत एक जुलाई से करीब 52 लाख महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये और अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1,500 रुपये देगी। आवेदन की कोई अंतिम तारीख नहीं है।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐलान किया है कि राज्य की लगभग 52 लाख महिलाओं को 1 जुलाई से 'मुख्यमंत्री मावां धियां सत्कार योजना' के अंतर्गत हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अनुसूचित जाति से जुड़ी लाभार्थी महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये दिए जाएंगे। यह फैसला ऐसे समय आया है, जब राज्य के 2027 के विधानसभा चुनावों में एक साल से भी कम समय बचा है।

योजना के लिए बजट पहले ही तय

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम को चलाने के लिए जरूरी धनराशि सरकार पहले ही आवंटित कर चुकी है। यह योजना आम आदमी पार्टी के 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले किए गए प्रमुख वादों में से एक रही है। विपक्ष इसे लागू करने में हुई देरी को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर रहा है। इस पर मान ने कहा, "हमने यह योजना तब शुरू की, जब हमारे पास इसके लिए उचित बजट था।"

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, "हमने 'मुख्यमंत्री मावां धियां सत्कार योजना' के लिए फंड अलग रख दिया है। लगभग 52 लाख लाभार्थी महिलाओं की पहचान की जा चुकी है और उनमें से 35-36 लाख महिलाओं को कार्ड पहले ही जारी कर दिए गए हैं। हमें पूरा भरोसा है कि इस महीने के आखिर तक सभी पात्र लाभार्थियों को उनके कार्ड मिल जाएंगे। राज्य की महिलाओं को कोई भी यह कहकर गुमराह न करे कि यह योजना सिर्फ कुछ महीनों तक चलेगी। यह महिलाओं के आर्थिक उत्थान के लिए लंबे समय तक चलने वाली योजना होगी।"

रजिस्ट्रेशन की कोई अंतिम तारीख नहीं

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पंजीकरण की कोई आखिरी तारीख तय नहीं है और महिलाओं को जल्दबाजी न करने की सलाह दी। उन्होंने यह भी बताया कि यदि कोई पात्र महिला प्रशासनिक अड़चनों या दस्तावेज पूरे न होने के कारण इस महीने के बाद रजिस्ट्रेशन कराती है, तब भी उसे जुलाई से अब तक की पूरी बकाया राशि एक ही किस्त में दे दी जाएगी। उनके मुताबिक, यह आर्थिक सहायता महिलाओं को किताबों, स्कूल की पढ़ाई और अन्य निजी जरूरतों का खर्च उठाने में मदद देगी, जिससे दूसरों पर उनकी निर्भरता घटेगी।

कौन-कौन है योजना के लिए पात्र

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए वही महिलाएं आवेदन कर सकती हैं, जिनकी उम्र कम से कम 18 साल हो।
  • आवेदक महिला पंजाब में वोट देने के लिए पंजीकृत हो और उसके पास राज्य में निवास का प्रमाण देने वाला वैध आधार कार्ड हो।

आवेदन कैसे करें

  • महिलाएं अपने नजदीकी सेवा केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र और नगर निगम के दफ्तरों में जाकर आवेदन कर सकती हैं।
चेतन शुक्ला (Chetan Shukla) Print & Broadcast News Agency (PABNA) में 'मुख्य संपादक' हैं। वह पत्रकारिता में 15 वर्ष से ज्यादा का अनुभव रखते हैं। ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इन्हें राजनीति और आम आदमी से जुड़ी खबरें लिखना पसंद है।

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