उत्तर प्रदेश
एक घंटा पहले
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विचारों
संगम नगरी प्रयागराज में आने वाले त्योहारों और अहम प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। प्रयागराज कमिश्नरेट में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 लागू कर दी गई है। अपर पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) डॉ. अजय पाल द्वारा जारी यह निषेधाज्ञा 3 जून 2026 से प्रभावी है और 15 जुलाई 2026 तक पूरी तरह लागू रहेगी। इस अवधि में शरारती और असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए कुल 51 कड़े प्रतिबंधों की सूची जारी की गई है।
क्यों उठाया गया यह कदम
प्रशासन के अनुसार, आने वाले दिनों में शहर में कई बड़े आयोजन प्रस्तावित हैं। 21 जून को नीट (NEET) की परीक्षा होनी है, जबकि 26 जून को मोहर्रम का त्योहार मनाया जाएगा। प्रयागराज की सांप्रदायिक संवेदनशीलता को देखते हुए मिश्रित आबादी वाले इलाकों में असामाजिक, जातिवादी और शरारती तत्वों द्वारा माहौल बिगाड़े जाने की आशंका जताई गई है। ऐसे तत्व शांति भंग कर समाज में कटुता न फैला सकें, इसी मकसद से जनहित में लोकप्रशांति बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है।
भड़काऊ भाषण और जातिसूचक स्टिकर पर रोक
आदेश के बाद अब कोई भी व्यक्ति, नेता या राजनीतिक दल किसी धर्म, जाति या किसी व्यक्ति विशेष की आलोचना नहीं कर सकेगा। सांप्रदायिक उन्माद या जातीय संघर्ष भड़काने वाले किसी भी आपत्तिजनक कैसेट या ऑडियो को बजाने पर पूरी तरह रोक रहेगी। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर गाड़ियों पर जाति के नाम या जाति को बढ़ावा देने वाले नारे और स्टिकर लगाना भी भारी पड़ सकता है।
भीड़, धरने और हथियार प्रदर्शन पर पाबंदी
- पांच से अधिक लोगों पर रोक: किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 5 या उससे अधिक व्यक्ति गैर-कानूनी रूप से समूह नहीं बना सकेंगे। सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना धरना, जुलूस या प्रदर्शन के लिए भीड़ जुटाना या किसी को उकसाना प्रतिबंधित है।
- निर्धारित धरना स्थल: शहर में केवल सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र के अंतर्गत चिन्हित स्थल (पत्थर गिरजाघर के पास) पर ही धरना-प्रदर्शन किया जा सकेगा, अन्य किसी जगह इसकी अनुमति नहीं होगी।
- हथियारों पर रोक: कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर चाकू, भाला, तलवार, छुरा या किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र और विस्फोटक लेकर नहीं चल सकेगा। हालांकि, यह नियम ऑन-ड्यूटी पुलिसकर्मियों, लाठी का सहारा लेने वाले बुजुर्गों एवं दिव्यांगों और धार्मिक रीति-रिवाजों पर लागू नहीं होगा।
- पुतला दहन: सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी नेता या संस्था का पुतला फूंकने पर पूरी तरह रोक रहेगी।
सोशल मीडिया, लाउडस्पीकर और पेट्रोल बिक्री के नियम
- सोशल मीडिया पर नजर: फेसबुक, एक्स (ट्विटर), व्हाट्सएप या किसी अन्य सोशल अथवा प्रिंट मीडिया पर ऐसी कोई पोस्ट, निंदा या भड़काऊ संदेश साझा नहीं किया जाएगा, जिससे सामाजिक और धार्मिक भावनाएं आहत हों।
- लाउडस्पीकर और डीजे: उच्च न्यायालय और शासन के निर्देशों के अनुसार तय डेसीबल और समय सीमा के भीतर ही लाउडस्पीकर बजाए जा सकेंगे। बिना अनुमति बिजली या टेलीफोन के खंभों पर लाउडस्पीकर बांधना या प्रचार करना मना है।
- बोतल में पेट्रोल नहीं: सुरक्षा कारणों से कोई भी पेट्रोल पंप मालिक या खुदरा विक्रेता गाड़ियों के अलावा किसी बोतल या कंटेनर में पेट्रोल-डीजल नहीं बेचेगा, ताकि अराजक तत्व इसका दुरुपयोग न कर सकें।
- होटल और गेस्ट हाउस: होटल, धर्मशाला और गेस्ट हाउस के मालिकों को निर्देश है कि वे बिना पहचान सत्यापित किए किसी ग्राहक को कमरा आवंटित न करें।
पटाखे, चाइनीज मांझा और ड्रोन पर सख्ती
- पटाखों पर बैन: बेरियम साल्ट, लिथियम, मरकरी या लेड जैसे रसायनों से बने पटाखों और लड़ी की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। फ्लिपकार्ट या अमेज़न जैसी ई-कॉमर्स वेबसाइटों से भी पटाखों की ऑनलाइन बिक्री नहीं हो सकेगी। साइलेंस जोन (अस्पताल, स्कूल, कोर्ट आदि) के 100 मीटर के दायरे में पटाखे फोड़ना मना है।
- चाइनीज मांझा और ड्रोन: जानलेवा चाइनीज मांझे के उपयोग और बिक्री पर पूरी रोक है। सरकारी कार्यालयों के ऊपर ड्रोन से शूटिंग पूरी तरह प्रतिबंधित है, जबकि अन्य क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाने, खरीदने या बेचने के लिए पुलिस उपायुक्त या सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति अनिवार्य होगी।
नीट और अन्य परीक्षाओं के लिए विशेष व्यवस्था
परीक्षार्थियों और परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं:
- परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में परीक्षार्थियों और ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के अलावा किसी बाहरी व्यक्ति का खड़ा होना या प्रवेश वर्जित रहेगा।
- परीक्षा के समय केंद्रों से 1 किलोमीटर के दायरे में सभी फोटोकॉपी और स्कैनर की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी।
- परीक्षा केंद्र के अंदर परीक्षार्थी किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री जैसे किताब, नोटबुक या गेस पेपर आदि नहीं ले जा सकेंगे।
- मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ईयरबड्स या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को केंद्र के अंदर ले जाने की अनुमति परीक्षार्थियों, कक्ष निरीक्षकों या किसी भी स्टाफ को नहीं होगी।
- सुरक्षाकर्मियों के अलावा कोई भी व्यक्ति परीक्षा केंद्र पर हथियार लेकर नहीं जाएगा, ऐसा करने पर कड़ी कार्रवाई होगी।
नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
अपर पुलिस आयुक्त डॉ. अजय पाल ने स्पष्ट किया है कि इन आदेशों और शर्तों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति या समूह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 223 के तहत कड़ी कानूनी और दंडनीय कार्यवाही की जाएगी। यदि किसी व्यक्ति, संस्था या पक्ष को इस आदेश में किसी प्रकार की छूट, संशोधन या ढील चाहिए, तो वे पुलिस आयुक्त या अधोहस्ताक्षरी के समक्ष आवेदन दे सकते हैं, जिस पर विचार कर उचित निर्णय लिया जाएगा। आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार लाउडस्पीकर, समाचार पत्रों और थानों के नोटिस बोर्ड के माध्यम से किया जा रहा है।
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