खाने में निकली मरी मक्खी, रेस्टोरेंट को सजा—ग्राहक को 5 हफ्ते हर रविवार मिलेगी 2 प्लेट मुफ्त चिकन बिरयानी व्यापार एक महीने पहले 18
पुडुचेरी में चिकन बिरयानी में मरा कीड़ा मिलने पर उपभोक्ता अदालत ने रेस्टोरेंट पर 13,000 रुपये का जुर्माना लगाया और अगले 5 हफ्तों तक हर रविवार 2 प्लेट मुफ्त बिरयानी देने का आदेश दिया।

क्या कभी सुना है कि खराब खाना परोसने वाले रेस्टोरेंट को कोर्ट यह सजा दे कि वह उसी ग्राहक को वही पकवान मुफ्त में खिलाए? पुडुचेरी से सामने आया एक मामला कुछ ऐसा ही है, जिसने सबको हैरान कर दिया है। यहां एक युवक की हैदराबादी चिकन बिरयानी में मरा हुआ कीड़ा निकल आया, और इसी शिकायत पर उपभोक्ता अदालत ने एक अनोखा फैसला सुनाया।

क्या है पूरा मामला

युवक ने रेस्टोरेंट से हैदराबादी चिकन बिरयानी मंगाई थी, लेकिन खाने में उसे मरा हुआ कीड़ा दिखाई दिया। इस गड़बड़ी को लेकर उसने उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटाया और रेस्टोरेंट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

अदालत का अनोखा फैसला

उपभोक्ता अदालत ने रेस्टोरेंट पर 13,000 रुपये का भारी जुर्माना लगाया। इतना ही नहीं, कोर्ट ने एक अलग ही तरह का आदेश भी दिया—रेस्टोरेंट को ग्राहक को अगले 5 हफ्तों तक हर रविवार 2 प्लेट ताजा और मुफ्त चिकन बिरयानी परोसनी होगी।

सबूतों ने खोली पोल

सुनवाई के दौरान रेस्टोरेंट ने पहले अदालत में सच्चाई छिपाने और झूठ बोलने की कोशिश की। लेकिन ग्राहक के पास मौजूद मजबूत वीडियो सबूत और गूगल रिव्यू ने उसकी असलियत सबके सामने ला दी, जिसके बाद रेस्टोरेंट की दलीलें टिक नहीं सकीं।

राजीव खन्ना पाबना के व्यापार संवाददाता हैं और कंपनियों, बाजार तथा अर्थव्यवस्था की खबरों को सरल भाषा में समझाते हैं। कारोबार जगत के बड़े फैसलों, नीतिगत बदलावों और उनके आम आदमी पर असर को वे गहराई से कवर करते हैं। उनका मकसद जटिल आर्थिक खबरों को हर पाठक के लिए आसान बनाना है।

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