दिल्ली
एक घंटा पहले
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राजधानी दिल्ली में अपना घर खरीदने का इरादा रखने वालों के लिए एक बार फिर अवसर खुल गया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डूमा में निर्माणाधीन अपने प्रीमियम आवासीय प्रोजेक्ट 'DDA Towering Heights' के तहत फ्लैट बुकिंग की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 30 जून कर दिया है। पहले यह अवधि मार्च में पूरी होने वाली थी, जिसे बाद में मई के अंत तक बढ़ाया गया था और अब इसे और आगे खिसका दिया गया है।
प्राधिकरण की ओर से जारी आधिकारिक आदेश के मुताबिक, योजना के अंतर्गत उपलब्ध फ्लैटों की बुकिंग अब 30 जून तक चलती रहेगी। DDA का कहना है कि इस विस्तार का मकसद व्यक्तिगत खरीदारों के साथ-साथ सरकारी संस्थानों को भी बड़ी संख्या में फ्लैट खरीदने का मौका देना है।
दिल्ली की सबसे ऊंची आवासीय इमारत
कड़कड़डूमा में आकार ले रहा यह आवासीय प्रोजेक्ट राजधानी की सबसे महत्वाकांक्षी हाउसिंग परियोजनाओं में गिना जा रहा है। राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (NBCC) की परियोजना प्रबंधन निगरानी में बन रही इस इमारत में 48 मंजिलें होंगी और इसकी ऊंचाई करीब 155 मीटर रहेगी। DDA इसे दिल्ली की सबसे ऊंची आवासीय इमारत बता रहा है। यह शहर का पहला ऐसा हाउसिंग प्रोजेक्ट भी है, जिसे ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) नीति के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है।
प्रीमियम श्रेणी के फ्लैट
इस परियोजना में प्रीमियम श्रेणी के फ्लैट मुहैया कराए जा रहे हैं। DDA फ्लैटों का आवंटन तब शुरू करता है, जब निर्माण कार्य पूरा हो जाता है और उन्हें बिक्री के लिए रखा जाता है। हाई इनकम ग्रुप (HIG) और मिडिल इनकम ग्रुप (MIG) श्रेणी के खरीदार सार्वजनिक विज्ञापनों के जरिये आवेदन कर सकते हैं। फ्लैटों की कीमत, पात्रता और दूसरी शर्तों से जुड़ी विस्तृत जानकारी DDA के बिक्री केंद्रों और अधिकृत बैंकों में उपलब्ध रहती है।
आवेदन के लिए जरूरी पात्रता शर्तें
रिपोर्ट के अनुसार, DDA की आवासीय योजनाओं में आवेदन करने के लिए कुछ अनिवार्य पात्रता शर्तें तय की गई हैं। आवेदक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है और आवेदन की अंतिम तिथि तक उसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा, दिल्ली में संपत्ति खरीदने पर किसी तरह की कानूनी रोक नहीं होनी चाहिए। आवेदन के समय अपने नाम से संचालित बचत बैंक खाते का विवरण देना आवश्यक है, जबकि स्थायी खाता संख्या (PAN) होना भी अनिवार्य शर्तों में शामिल है।
परिवार की परिभाषा और दस्तावेज खोने पर नियम
प्राधिकरण के नियमों के मुताबिक परिवार की परिभाषा में माता-पिता, रक्त संबंधी रिश्तेदार, पति या पत्नी और आश्रित अविवाहित बच्चे शामिल किए गए हैं। यदि किसी आवेदक के आवंटन से जुड़े दस्तावेज खो जाते हैं, तो उसे संबंधित हाउसिंग शाखा के उप निदेशक को आवेदन देना होगा। इसके साथ शपथपत्र, क्षतिपूर्ति बांड, मूल एफआईआर की प्रति, सत्यापित पहचान पत्र और दस्तावेज खोने से संबंधित अखबार में प्रकाशित सार्वजनिक सूचना की प्रति जमा करनी होगी।
DDA का मानना है कि बुकिंग की अवधि बढ़ने से ज्यादा से ज्यादा खरीदार इस प्रीमियम आवासीय परियोजना का फायदा उठा सकेंगे और दिल्ली के रियल एस्टेट बाजार में नए विकल्पों को बढ़ावा मिलेगा।
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