भारतीय रेलवे का बड़ा फैसला, अब बिना टिकट सफर करने पर देना होगा 500 रुपये का जुर्माना व्यापार एक घंटा पहले 2
भारतीय रेलवे ने बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ सख्ती बढ़ाते हुए न्यूनतम जुर्माने की राशि को दोगुना कर दिया है। अब यात्रियों को 250 रुपये की जगह 500 रुपये का दंड देना होगा।

टिकट के बिना यात्रा करना हुआ महंगा

भारतीय रेलवे ने उन यात्रियों के लिए नियमों को और सख्त कर दिया है जो बिना वैध टिकट के ट्रेन में सफर करते हैं। 20 जून 2026 से लागू किए गए नए प्रावधानों के तहत जुर्माने की राशि में भारी बढ़ोतरी की गई है। अब ट्रेन में पकड़े जाने पर यात्री को कम से कम 500 रुपये का अतिरिक्त शुल्क देना होगा, जो पहले केवल 250 रुपये था।

जुर्माने के दायरे में कौन आएगा

यह नया नियम केवल उन लोगों पर लागू नहीं होगा जिनके पास टिकट बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह उन यात्रियों के लिए भी है जो गलत, अमान्य या किसी और के नाम का टिकट इस्तेमाल करते हुए पाए जाएंगे। रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 137 और 138 के तहत इन नियमों को सख्ती से लागू किया जा रहा है। जन विश्वास (संशोधन प्रावधान) अधिनियम, 2026 के अंतर्गत यह बदलाव राजस्व के नुकसान को रोकने और यात्रियों को नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए किया गया है।

जुर्माना न देने पर हो सकती है जेल

रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई यात्री जुर्माना और बकाया किराया चुकाने में असमर्थ रहता है, तो मामला अदालत में भेजा जा सकता है। कानूनी प्रक्रिया के तहत दोषी पाए जाने पर यात्री को छह महीने तक की जेल की सजा भी हो सकती है। अधिकारियों का कहना है कि यह नियम पहले से मौजूद था, लेकिन अब इसे कहीं अधिक कठोरता से लागू किया जाएगा ताकि टिकट रहित यात्रा के मामलों पर लगाम लगाई जा सके।

रेलवे की यात्रियों को सलाह

रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपनी यात्रा से पहले वैध टिकट अवश्य सुनिश्चित करें। वर्तमान में ऑनलाइन बुकिंग वेबसाइट, मोबाइल ऐप और रेलवे स्टेशनों पर मौजूद काउंटरों के जरिए टिकट प्राप्त करना बेहद सरल है। केवल कुछ रुपये बचाने के चक्कर में नियम तोड़ना अब यात्रियों के लिए महंगा साबित हो सकता है। रेलवे विभाग को उम्मीद है कि इस नई व्यवस्था के बाद बिना टिकट यात्रा करने की प्रवृति में कमी आएगी और राजस्व में भी सुधार होगा।

चेतन शुक्ला
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चेतन शुक्ला (Chetan Shukla) Print & Broadcast News Agency (PABNA) में 'मुख्य संपादक' हैं। वह पत्रकारिता में 15 वर्ष से ज्यादा का अनुभव रखते हैं। ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इन्हें राजनीति और आम आदमी से जुड़ी खबरें लिखना पसंद है।

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