8वां वेतन आयोग: एरियर पर कितना लगेगा टैक्स? सेक्शन 89(1) से ऐसे मिलेगी बड़ी राहत व्यापार 2 घंटे पहले 4
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों को एकमुश्त बकाया वेतन मिलने से उनकी आय बढ़ सकती है और टैक्स का बोझ भी, लेकिन सेक्शन 89(1) इस अतिरिक्त कर से राहत देता है।

8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को एक साथ मोटी रकम मिलने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि कर्मचारियों को करीब 18 से 24 महीने का बकाया वेतन यानी एरियर एकमुश्त मिल सकता है। यह बड़ी राशि एक ही वित्तीय वर्ष में हाथ आने से उनकी सालाना आय अचानक ऊपर चली जाएगी।

एकमुश्त एरियर से क्यों बढ़ता है टैक्स का बोझ

जब कई महीनों का बकाया वेतन एक ही साल में मिलता है, तो उस वर्ष की कुल आय में बड़ा उछाल आ जाता है। इस बढ़ी हुई आय के कारण कर्मचारी टैक्स के ऊंचे स्लैब में पहुंच सकते हैं, जिससे उन्हें सामान्य से कहीं अधिक कर चुकाना पड़ सकता है।

सेक्शन 89(1) कैसे देता है राहत

इस अतिरिक्त कर के बोझ से बचाव के लिए इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 89(1) बड़ी राहत प्रदान करता है। इस प्रावधान के तहत कर्मचारी अपने टैक्स की गणना इस तरह कर सकते हैं, मानो वह रकम उसी साल मिली हो जिस वर्ष से वह वास्तव में संबंधित है।

इस तरीके से बकाया वेतन को संबंधित वर्षों में बांटकर देखने पर टैक्स देयता काफी हद तक घट जाती है और कर्मचारियों को अनावश्यक रूप से ऊंचे स्लैब का खामियाजा नहीं भुगतना पड़ता।

चेतन शुक्ला
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चेतन शुक्ला (Chetan Shukla) Print & Broadcast News Agency (PABNA) में 'मुख्य संपादक' हैं। वह पत्रकारिता में 15 वर्ष से ज्यादा का अनुभव रखते हैं। ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इन्हें राजनीति और आम आदमी से जुड़ी खबरें लिखना पसंद है।

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