खान सर को पटना सिविल कोर्ट से बड़ी राहत, अब 30 जून तक गिरफ्तारी पर रोक बिहार 2 महीने पहले 83
कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में घिरे खान सर को पटना सिविल कोर्ट ने गिरफ्तारी से बड़ी राहत दी है। अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अगली तारीख 30 जून तय की है।

कोचिंग विवाद में खान सर को राहत जारी

पटना के चर्चित कोचिंग संचालक फैजल खान, जिन्हें देशभर में खान सर के नाम से जाना जाता है, को कानूनी मामलों में बड़ी राहत मिली है। उनके खिलाफ चल रहे कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में पटना सिविल कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगी रोक को बरकरार रखा है। मामले की सुनवाई के दौरान कदमकुआं थाना पुलिस ने अदालत के समक्ष अपडेटेड केस डायरी पेश की। हालांकि, केस डायरी का गहन अध्ययन करने के लिए अदालत ने सभी संबंधित पक्षों को समय देते हुए इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए 30 जून की तारीख मुकर्रर की है। खान सर के वकील ने इस घटनाक्रम की पुष्टि की है।

गोलीबारी की घटना और कानूनी उलझन

यह पूरा विवाद जून के शुरुआती दिनों में हुई एक हिंसक घटना से जुड़ा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, खान सर के कोचिंग संस्थान में बदमाशों ने हमला करते हुए जमकर तोड़फोड़ की थी। इसी हंगामे के दौरान उनके सुरक्षा गार्डों पर गोली चलाने के गंभीर आरोप लगे थे। इस एफआईआर में खान सर का नाम भी दर्ज किया गया था, जिसके बाद 9 जून को अदालत ने पहली बार उन्हें गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया था।

कोर्ट में केस डायरी और दलीलों का दौर

शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी ने कोर्ट में अपडेटेड केस डायरी सौंपी। गौर करने वाली बात यह है कि पिछली सुनवाई के वक्त अदालत ने पुलिस द्वारा पेश की गई डायरी को अधूरा करार दिया था और स्पष्ट आदेश दिया था कि पूरी केस डायरी कोर्ट में रखी जाए। सरकारी वकील ने खान सर की अग्रिम जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया। वहीं, खान सर के अधिवक्ता अरविंद कुमार मौआर ने कोर्ट में तर्क दिया कि इस पूरी घटना से खान सर का कोई सीधा ताल्लुक नहीं है और उन्हें इस मामले में साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। बचाव पक्ष ने कोर्ट से जल्द बहस पूरी करने का आग्रह भी किया, लेकिन अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 30 जून तक सुनवाई टाल दी।

बॉडीगार्ड्स भी हैं पुलिस हिरासत में

इस मामले से जुड़े खान सर के दोनों सुरक्षा गार्ड अभी भी जेल में बंद हैं। उनकी तरफ से दायर नियमित जमानत याचिका पर भी पटना सिविल कोर्ट में 30 जून को ही सुनवाई की जाएगी। गौरतलब है कि पटना पुलिस ने खान सर पर हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट जैसी गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया है, जिस पर कानूनी प्रक्रिया अभी जारी है।

अंजलि सिंह पाबना की राज्य संवाददाता हैं, जो विभिन्न राज्यों की क्षेत्रीय खबरें और खानपान कवर करती हैं। स्थानीय घटनाओं, संस्कृति और जायके की कहानियों को वे करीब से रिपोर्ट करती हैं। अलग-अलग राज्यों की विविधता उनकी रिपोर्टिंग में नजर आती है।

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