उपनाम: पटना सिविल कोर्ट
खान सर को पटना सिविल कोर्ट से बड़ी राहत, अब 30 जून तक गिरफ्तारी पर रोक
कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में घिरे खान सर को पटना सिविल कोर्ट ने गिरफ्तारी से बड़ी राहत दी है। अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अगली तारीख 30 जून तय की है।
पुलिस से बचते फिर रहे थे खान सर, इस अधिवक्ता ने दिलाई राहत; जानिए कौन हैं अरविंद कुमार मव्वार
पटना सिविल कोर्ट से खान सर को फायरिंग मामले में अंतरिम राहत मिली और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई। इस राहत के पीछे अधिवक्ता अरविंद कुमार मव्वार की प्रभावी कानूनी पैरवी अहम मानी जा रही है।
पटना कोचिंग फायरिंग मामला: खान सर की गिरफ्तारी पर अदालत की रोक, जानिए सुनवाई में क्या हुआ
पटना सिविल कोर्ट ने खान सर उर्फ फैजल खान की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए अंतरिम राहत दी है। कोचिंग फायरिंग मामले में अब अगली सुनवाई 20 जून को होगी।
क्या आज होगी खान सर की गिरफ्तारी? पटना सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत की तैयारी, अहम सुनवाई आज
पटना कोचिंग फायरिंग मामले में फैजल खान उर्फ खान सर आज पटना सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर सकते हैं। इसी दिन रौशन सर और खान सर के सुरक्षाकर्मियों की जमानत याचिकाओं पर भी सुनवाई होनी है।
खान सर ने न किया सरेंडर, न ली जमानत; पटना पुलिस भी जल्दबाजी में नहीं, अब सोमवार पर टिकी निगाहें
पटना के कोचिंग गोलीकांड में फैजल खान उर्फ खान सर ने शनिवार को न सरेंडर किया और न अग्रिम जमानत याचिका दाखिल हुई। अब उनकी कानूनी टीम सोमवार 8 जून को पटना सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी देगी।