आवासीय इलाकों में चल रही अवैध दुकानों पर जेडीए का बड़ा एक्शन, सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद जागा प्रशासन राजस्थान एक महीने पहले 42
सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद जयपुर विकास प्राधिकरण ने आवासीय क्षेत्रों में व्यवसाय करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। भांकरोटा में नोटिस जारी कर दुकानों को बंद करने की चेतावनी दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सख्त हुआ जेडीए

सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई कड़ी फटकार के बाद जयपुर विकास प्राधिकरण यानी जेडीए पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। प्रशासन ने उन सभी अवैध व्यावसायिक गतिविधियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है जो रिहायशी इलाकों में बिना अनुमति के संचालित हो रही हैं। यह पूरी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का परिणाम है, जिसमें देशभर के नगर निकायों को आवासीय कॉलोनियों के अवैध व्यवसायीकरण के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने और अपनी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया था।

भांकरोटा में जारी हुए नोटिस

इस मुहिम की शुरुआत जयपुर के भांकरोटा इलाके से की गई है। यहां आवासीय जमीन का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था, जिस पर जेडीए ने अपनी पैनी नजर रखी है। प्राधिकरण ने विशेष रूप से ब्यूटी लाउंज और ऐसी अन्य दुकानों को चिन्हित किया है जो रिहायशी क्षेत्र के नियमों का उल्लंघन कर रही थीं। इन प्रतिष्ठानों को जेडीए की तरफ से विधिवत नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

क्या चलेगा बुलडोजर?

स्थानीय निवासियों और दुकानदारों के बीच अब यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या जेडीए इन अवैध दुकानों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद नगर निकायों पर दबाव बढ़ गया है कि वे शहर के मास्टर प्लान और आवासीय नियमों का सख्ती से पालन कराएं। जेडीए के अधिकारियों का कहना है कि आवासीय जमीन पर किसी भी तरह की व्यावसायिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में ऐसी और भी कई जगहों पर कार्रवाई की जाएगी जो नियमों के विरुद्ध चल रही हैं।

अंजलि सिंह पाबना की राज्य संवाददाता हैं, जो विभिन्न राज्यों की क्षेत्रीय खबरें और खानपान कवर करती हैं। स्थानीय घटनाओं, संस्कृति और जायके की कहानियों को वे करीब से रिपोर्ट करती हैं। अलग-अलग राज्यों की विविधता उनकी रिपोर्टिंग में नजर आती है।

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