महाकुंभ गर्ल मोनालिसा भोसले और उनके पति को जान का खतरा, केरल हाई कोर्ट ने पुलिस को सुरक्षा देने का दिया निर्देश मध्य प्रदेश एक महीने पहले 54
इंदौर की चर्चित महाकुंभ गर्ल मोनालिसा भोसले और उनके पति फरमान खान ने शादी के बाद अपनी जान को खतरा बताया है, जिसके बाद केरल हाई कोर्ट ने उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश दिए हैं।

मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली और महाकुंभ के दौरान सोशल मीडिया पर सनसनी बनीं मोनालिसा भोसले एक बार फिर चर्चा में हैं। हालांकि, इस बार उनकी चर्चा की वजह कोई वीडियो या लोकप्रियता नहीं है, बल्कि उनकी सुरक्षा से जुड़ा एक बेहद गंभीर मामला है। मोनालिसा और उनके पति फरमान खान ने अपनी जान को गंभीर खतरा बताते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई है, जिस पर अब केरल हाई कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है।

विवाह के बाद मिल रही हैं लगातार धमकियां

महाकुंभ के दौरान रुद्राक्ष की माला बेचने वाले अपने अनोखे अंदाज से इंटरनेट पर मशहूर हुईं मोनालिसा भोसले का दावा है कि जब से उन्होंने शादी की है, तब से उन्हें और उनके पति फरमान खान (जिन्हें फरहान भी कहा जा रहा है) को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। उनका आरोप है कि उन्हें लगातार डराया-धमकाया जा रहा है जिससे वे बेहद डरे हुए हैं।

मोनालिसा के अनुसार, उन्हें सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से धमकियां दी जा रही हैं कि अगर वे दोनों वापस अपने राज्य मध्य प्रदेश लौटे, तो उन्हें गोली मार दी जाएगी या फिर उनके टुकड़े-टुकड़े कर दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, उनके पति फरमान को आतंकवादी कहकर प्रताड़ित किया जा रहा है। इन गंभीर परिस्थितियों को देखते हुए इस जोड़े ने अपनी जान बचाने के लिए कानूनी रास्ता अपनाने का फैसला किया।

केरल हाई कोर्ट में याचिका और अदालत का फैसला

अपनी जान और व्यक्तिगत आजादी पर मंडराते खतरे को देखते हुए मोनालिसा ने राज्य सरकार और केरल के एर्नाकुलम सेंट्रल पुलिस थाने के एसएचओ से सुरक्षा की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इस सुरक्षा याचिका पर केरल हाई कोर्ट में 19 जून 2026, शुक्रवार को महत्वपूर्ण सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील और सरकारी अभियोजक की दलीलों को विस्तार से सुना। अदालत ने प्रथम दृष्टया यह माना कि मोनालिसा की जान और उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना बेहद जरूरी है। इसके बाद अदालत ने एर्नाकुलम सेंट्रल पुलिस स्टेशन के एसएचओ को अंतरिम निर्देश जारी करते हुए मोनालिसा को तत्काल और पर्याप्त पुलिस सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने का आदेश दिया।

मामले की अगली सुनवाई जुलाई में

अदालत ने इस मामले में सुरक्षा मुहैया कराने का अंतरिम निर्देश जारी कर दिया है, जिससे इस जोड़े को फिलहाल बड़ी राहत मिली है। केरल हाई कोर्ट अब इस सुरक्षा याचिका पर अगली सुनवाई आगामी 10 जुलाई को करेगा, जिसमें इस सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और आगे के कदमों पर विचार किया जाएगा। तब तक के लिए स्थानीय पुलिस को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।

अंजलि सिंह पाबना की राज्य संवाददाता हैं, जो विभिन्न राज्यों की क्षेत्रीय खबरें और खानपान कवर करती हैं। स्थानीय घटनाओं, संस्कृति और जायके की कहानियों को वे करीब से रिपोर्ट करती हैं। अलग-अलग राज्यों की विविधता उनकी रिपोर्टिंग में नजर आती है।

आपकी प्रतिक्रिया?

Comments

https://pabna.in/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!

फेसबुक वार्तालाप