मानव तस्करी मामला: हैदराबाद एनआईए कोर्ट ने 8 बांग्लादेशियों समेत 9 को सुनाई उम्रकैद राष्ट्रीय राजनीति 53 मिनट पहले 2
हैदराबाद की विशेष एनआईए अदालत ने मानव तस्करी से जुड़े एक गंभीर मामले में 9 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जिनमें 8 बांग्लादेशी नागरिक शामिल हैं।

न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला

मानव तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कानूनी कार्रवाई करते हुए हैदराबाद की एनआईए विशेष अदालत ने 9 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस मामले में एक बड़ा पहलू यह है कि सजा पाने वालों में 8 नागरिक बांग्लादेश के रहने वाले हैं। अदालत ने इन दोषियों पर कुल 1.37 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यदि कोई दोषी जुर्माना भरने में विफल रहता है, तो उसे अतिरिक्त 3 महीने की साधारण कैद काटनी होगी। यह मामला वर्ष 2019 में उजागर हुए एक व्यापक मानव तस्करी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है।

क्या था पूरा मामला

जांच एजेंसी एनआईए के अनुसार, ये आरोपी बेहद संगठित तरीके से सक्रिय थे। इनका मुख्य काम बांग्लादेश की महिलाओं को भारत में बेहतर नौकरी और आकर्षक वेतन का झूठा लालच देना था। इन झांसों में फंसाकर महिलाओं को सीमा पार कराकर भारत लाया जाता था। एक बार जब ये महिलाएं भारत पहुंच जाती थीं, तो आरोपियों द्वारा उन्हें बंधक बना लिया जाता था और जबरन देह व्यापार जैसे अनैतिक कार्यों में धकेल दिया जाता था।

वर्ष 2019 में शुरू हुई कार्रवाई

इस पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ तब हुआ जब सितंबर 2019 में तेलंगाना पुलिस ने हैदराबाद के पहाड़ी शरीफ थाना क्षेत्र में छापेमारी की। पुलिस ने जालपल्ली गांव के एक ठिकाने से 3 बांग्लादेशी महिलाओं को सुरक्षित बरामद किया था। इसके साथ ही, बालापुर इलाके की महिमूद कॉलोनी में बने एक अन्य मकान से भी एक और महिला को रेस्क्यू किया गया था। इस सफल ऑपरेशन ने तस्करी के इस बड़े रैकेट की कलाई खोल दी थी।

एनआईए की जांच और कानूनी प्रक्रिया

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एनआईए ने जांच अपने हाथ में ली और 12 अक्टूबर 2019 को इसे RC-03/2019/NIA/HYD के रूप में दर्ज किया। गहन जांच के बाद 17 अक्टूबर 2020 को एजेंसी ने कुल 12 आरोपियों (A1 से A12) के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था, हालांकि उस समय कुछ आरोपी फरार थे। विभिन्न राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल और तेलंगाना से आरोपियों की धरपकड़ की गई थी। दोषियों पर आईपीसी, विदेशी अधिनियम 1946 और अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 की धाराओं के तहत मुकदमा चलाया गया था।

सजा पाने वाले दोषियों की सूची

अदालत ने जिन 9 अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

  • रुहुल अमीन धाली (A2)
  • मोहम्मद यूसुफ खान उर्फ एमडी इमरान (A4)
  • बीथी बेगम उर्फ खादिजा शेख (A5)
  • इमामुल गाजी उर्फ मोहम्मद राणा हुसैन (A6)
  • मोहम्मद अल मामून (A8)
  • सोजिब शेख (A9)
  • सुरेश कुमार दास उर्फ सागर (A10)
  • मोहम्मद अब्दुल्ला मुंशी उर्फ अब्दुल सरकार (A11)
  • मोहम्मद अयूब शेख (A12)
देवेंद्र पांडेय पाबना के राजनीतिक संवाददाता हैं और राष्ट्रीय राजनीति, सरकार तथा नीतियों पर रिपोर्टिंग करते हैं। चुनाव, संसद और बड़े सियासी घटनाक्रमों का वे गहराई से विश्लेषण करते हैं। उनकी रिपोर्टिंग निष्पक्ष और तथ्यों पर आधारित होती है।

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