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एक घंटा पहले
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पीएफ खाताधारकों के लिए बड़ी राहत
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पीएफ खाताधारकों को बड़ी राहत देते हुए एडवांस निकासी की प्रक्रिया और नियमों को काफी सरल बना दिया है। अब किसी भी आपातकालीन स्थिति जैसे कि अचानक बीमारी, बच्चों की उच्च शिक्षा, परिवार में शादी या फिर घर से संबंधित खर्चों के लिए पीएफ खाते से राशि निकालना पहले की तुलना में बहुत आसान हो गया है। ईपीएफओ ने स्पष्ट किया है कि अलग-अलग जरूरतों के लिए निकासी की सीमा और कितनी बार पैसा निकाला जा सकता है, इसके नियम तय कर दिए गए हैं, ताकि कर्मचारियों को भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
पात्रता और निकासी की नई सीमा
नए नियमों के अनुसार, यदि कोई कर्मचारी ईपीएफ का सदस्य है, तो वह सदस्यता के 12 महीने पूरे होने के बाद एडवांस निकासी के लिए आवेदन करने का पात्र बन जाता है। अब कोई भी सदस्य अपने पीएफ खाते में जमा कुल राशि का अधिकतम 75 फीसदी हिस्सा एडवांस के रूप में निकाल सकता है। इस गणना में कर्मचारी का खुद का योगदान, नियोक्ता यानी कंपनी का योगदान और उस पर मिलने वाला ब्याज शामिल है। इसका सीधा अर्थ है कि यदि आपके खाते में कुल राशि जमा है, तो पात्रता की शर्तों को पूरा करने पर आप उसका 75 फीसदी हिस्सा अपने उपयोग के लिए प्राप्त कर सकते हैं।
बीमारी और शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान
ईपीएफओ ने जीवन की प्रमुख जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए उन्हें अलग श्रेणियों में रखा है। बीमारी, शिक्षा और विवाह जैसी जरूरतों को इसमें शामिल किया गया है। बीमारी की स्थिति में, चाहे वह स्वयं कर्मचारी की हो या उसके परिवार के किसी सदस्य की, एडवांस लेने के लिए निकासी की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं रखा गया है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार जब चाहें आवेदन कर सकते हैं। वहीं, बच्चों की पढ़ाई या शिक्षा के लिए आप अपनी पूरी सदस्यता अवधि के दौरान अधिकतम 10 बार पैसे निकाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त, परिवार में शादी समारोह के लिए निकासी की सीमा अधिकतम 5 बार निर्धारित की गई है।
आवास संबंधी आवश्यकताओं के लिए नियम
घर खरीदने या बनाने का सपना देख रहे लोगों के लिए भी ईपीएफओ ने नियमों में स्पष्टता दी है। आप मकान, फ्लैट या जमीन खरीदने के लिए, अपना घर बनवाने के लिए, पहले से चल रहे होम लोन की किश्तें चुकाने के लिए या फिर पुराने घर के नवीनीकरण हेतु एडवांस निकाल सकते हैं। इन सभी कार्यों के लिए पूरी सदस्यता अवधि के दौरान आप अधिकतम 5 बार आवेदन करने के पात्र हैं। इसके अलावा, ईपीएफओ द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की गई कुछ विशेष परिस्थितियों में आप एक वित्तीय वर्ष के भीतर अधिकतम 2 बार भी एडवांस निकासी कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
इन तमाम सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए कर्मचारी को ईपीएफओ के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि आपके पीएफ खाते में बैंक खाता संख्या, पैन और आधार कार्ड की केवाईसी पूर्ण रूप से अपडेटेड हो। एक बार पात्रता की शर्तें पूरी होने पर आप आसानी से ऑनलाइन माध्यम से निकासी का लाभ ले सकते हैं।
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