संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट पर दिल्ली पुलिस सख्त, 'X' को भेजा नोटिस दिल्ली 2 घंटे पहले 3
दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' से संवैधानिक प्रमुखों के बारे में प्रसारित हो रही अपमानजनक सामग्री को तुरंत हटाने और संबंधित अकाउंट की पूरी जानकारी मांगी है।

संवैधानिक गरिमा के खिलाफ पोस्ट पर पुलिस की कार्रवाई

दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X', जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, को एक महत्वपूर्ण पत्र लिखा है। इस पत्र में पुलिस ने गंभीर चिंता व्यक्त की है कि सोशल मीडिया पर देश के संवैधानिक प्रमुखों के खिलाफ लगातार अपमानजनक, दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक सामग्री फैलाई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए प्लेटफॉर्म से सख्त कदम उठाने को कहा है।

प्लेटफॉर्म से मांगी गई विस्तृत जानकारी

अपनी जांच को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली पुलिस ने प्लेटफॉर्म प्रशासन से पांच प्रमुख बिंदुओं पर सहयोग की मांग की है:

  • सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद उस आपत्तिजनक पोस्ट या वीडियो को तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए।
  • वह अकाउंट होल्डर जिसने यह विवादित सामग्री पोस्ट की है, उसकी विस्तृत जानकारी साझा की जाए। इसमें व्यक्ति का पूरा नाम, पता, संपर्क विवरण और ईमेल आईडी शामिल होनी चाहिए।
  • उपयोगकर्ता के लॉगिन और लॉगआउट की सटीक जानकारी, जिसमें तारीख और समय का स्पष्ट स्टैम्प हो, पुलिस को सौंपी जाए।
  • जांच में मददगार साबित होने वाली अन्य सभी संबंधित जानकारियों को सुरक्षित रखा जाए।
  • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BSA) की धारा 63(4) के अंतर्गत अनिवार्य सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया जाए।

पुलिस का मानना है कि संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों की गरिमा बनाए रखना अनिवार्य है और इस तरह की भ्रामक या अपमानजनक सामग्री कानून का उल्लंघन करती है। अब सबकी निगाहें इस पर हैं कि 'X' की ओर से पुलिस के इस नोटिस पर क्या प्रतिक्रिया दी जाती है।

अंजलि सिंह पाबना की राज्य संवाददाता हैं, जो विभिन्न राज्यों की क्षेत्रीय खबरें और खानपान कवर करती हैं। स्थानीय घटनाओं, संस्कृति और जायके की कहानियों को वे करीब से रिपोर्ट करती हैं। अलग-अलग राज्यों की विविधता उनकी रिपोर्टिंग में नजर आती है।

आपकी प्रतिक्रिया?

Comments

https://pabna.in/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!

फेसबुक वार्तालाप