बिहार में सरकारी बसों का सफर हुआ मुफ्त, जानिए किन लोगों को मिलेगी यह विशेष सुविधा और कैसे बनेगा पास बिहार 2 महीने पहले 82
बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने विशेष श्रेणियों के यात्रियों के लिए मुफ्त बस सेवा की घोषणा की है। स्वतंत्रता सेनानियों और दिव्यांगजनों को अब बस में सफर के लिए किराया नहीं देना होगा, बस उन्हें अपना आधिकारिक पास दिखाना होगा।

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की नई पहल

महंगाई के इस दौर में जहां आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है, वहीं बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने एक राहत भरी जानकारी साझा की है। निगम ने स्पष्ट किया है कि कुछ विशेष श्रेणियों से जुड़े लोग अब राज्य की सरकारी बसों में पूरी तरह से निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं। हालांकि, इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए यात्रियों को एक अनिवार्य प्रक्रिया का पालन करना होगा और अपने पास का प्रदर्शन करना होगा। यह व्यवस्था उन लोगों के लिए एक सम्मान के रूप में देखी जा रही है जिन्होंने देश और समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

किसे मिलेगा मुफ्त यात्रा का लाभ

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की इस योजना का लाभ मुख्य रूप से दो श्रेणियों के नागरिकों को मिलेगा। इसमें पहली श्रेणी स्वतंत्रता सेनानियों की है, विशेष रूप से वे लोग जो जेपी आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल रहे थे और जिनके पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वैध प्रमाण पत्र उपलब्ध है। दूसरी श्रेणी में राज्य के सभी दिव्यांगजन शामिल हैं। इन श्रेणियों के व्यक्तियों को अब अपनी यात्रा के लिए बस कंडक्टर को टिकट के पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते उनके पास निगम द्वारा जारी वैध फोटो पहचान पत्र मौजूद हो।

पास बनवाने की विस्तृत प्रक्रिया

यदि आप इन श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, तो आपको यात्रा से पहले अपना आधिकारिक फ्री ट्रैवल पास बनवाना होगा। बिना पास के कंडक्टर आपसे नियमानुसार किराया मांग सकता है। पास बनवाने की प्रक्रिया बेहद सरल है और इसे चरणबद्ध तरीके से नीचे समझाया गया है:

  • आवश्यक दस्तावेज: आपको अपने साथ अपना मूल प्रमाण पत्र ले जाना होगा। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए उनका सरकारी सर्टिफिकेट और दिव्यांगजनों के लिए उनका दिव्यांगता प्रमाण पत्र अनिवार्य है। इसके साथ ही पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड की एक फोटोकॉपी और पासपोर्ट साइज की दो से चार तस्वीरें साथ रखें।
  • आवेदन केंद्र: दरभंगा के लहरिया सराय में स्थित BSRTC के क्षेत्रीय कार्यालय में जाएं। वहां इसके लिए एक समर्पित काउंटर बनाया गया है।
  • फॉर्म भरें और जमा करें: काउंटर से प्राप्त आवेदन फॉर्म को सावधानीपूर्वक भरें। अपने सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी और फोटो के साथ इसे अधिकारी के पास जमा कर दें।
  • सत्यापन और निर्गत: अधिकारी आपके दस्तावेजों की जांच करेंगे और सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपके नाम का एक फोटो युक्त पास जारी कर दिया जाएगा।

महत्वपूर्ण नियम और शर्तें

यह सुविधा केवल बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की साधारण बसों के लिए मान्य है। यात्रियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि यह छूट डीलक्स, वॉल्वो या किसी भी प्रकार की निजी बसों में लागू नहीं होती है। पास बनवाने के लिए विभाग द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। एक बार आपका पास बन जाने के बाद, आपको बार-बार टिकट खरीदने की झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। आपको बस अपनी यात्रा के दौरान कंडक्टर को अपना वैध पास दिखाना होगा। यह कदम न केवल इन वर्गों के लोगों के लिए आर्थिक राहत है, बल्कि यह उन्हें मिलने वाला एक सम्मान भी है, जो उन्हें निर्बाध रूप से कहीं भी आने-जाने की आजादी प्रदान करता है।

अंजलि सिंह पाबना की राज्य संवाददाता हैं, जो विभिन्न राज्यों की क्षेत्रीय खबरें और खानपान कवर करती हैं। स्थानीय घटनाओं, संस्कृति और जायके की कहानियों को वे करीब से रिपोर्ट करती हैं। अलग-अलग राज्यों की विविधता उनकी रिपोर्टिंग में नजर आती है।

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