थूकने पर टोकना बुजुर्ग को पड़ा भारी, कैब चालक ने की पिटाई; सीएम फडणवीस के दखल के बाद गिरफ्तारी महाराष्ट्र 3 घंटे पहले 2
महाराष्ट्र के ठाणे में सड़क पर थूकने से रोकने पर एक कैब चालक ने 70 वर्षीय बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई कर दी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हस्तक्षेप के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

महाराष्ट्र के ठाणे शहर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मॉल के पास सड़क पर थूकने का विरोध करने पर 70 वर्षीय एक बुजुर्ग के साथ मारपीट कर दी गई। यह वारदात मंगलवार शाम विवियाना मॉल के समीप जुपिटर हॉस्पिटल के बाहर हुई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी कैब चालक को गिरफ्तार कर लिया है।

मुख्यमंत्री ने पुलिस को दी सख्त हिदायत

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को इस मामले पर संज्ञान लेते हुए इसे गंभीर करार दिया और आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश पुलिस को दिए। पीड़ित बुजुर्ग की पहचान सरोश दस्तूर के रूप में हुई है। मंगलवार शाम करीब सात बजे वह अपनी पत्नी के साथ मॉल के पास मौजूद थे, तभी उनकी नजर एक ऑनलाइन कैब कंपनी से जुड़े चालक पर पड़ी, जो सड़क पर थूक रहा था।

सवाल करने पर गाली-गलौज और बेरहम पिटाई

पुलिस के अनुसार, जब दस्तूर ने कैब चालक से उसके इस बर्ताव पर सवाल किया, तो निशांत धर शुक्ला नामक आरोपी आपा खो बैठा। उसने बुजुर्ग को गालियां देते हुए बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया।

पत्थर और टहनियों से सिर पर हमले की कोशिश

पुलिस के बयान में बताया गया कि आरोपी चालक ने पत्थरों और पेड़ की टहनियों से भी बुजुर्ग के सिर पर वार करने की कोशिश की। मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर फैलते ही लोगों में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिली।

उपमुख्यमंत्री शिंदे ने भी लिया संज्ञान

ठाणे से विधायक और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी घटना को गंभीरता से लेते हुए शहर की पुलिस को आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करने के निर्देश दिए। बढ़ते जनाक्रोश के बीच एक राजनीतिक दल के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने आरोपी चालक को खोज निकाला, उसकी पिटाई की और बाद में उसे ठाणे पुलिस के हवाले कर दिया।

इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

आरोपी को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने शुक्ला के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है, जिनमें धारा 109 (हत्या का प्रयास) और धारा 352 (शांति भंग कराने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) शामिल हैं।

चेतन शुक्ला (Chetan Shukla) Print & Broadcast News Agency (PABNA) में 'मुख्य संपादक' हैं। वह पत्रकारिता में 15 वर्ष से ज्यादा का अनुभव रखते हैं। ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इन्हें राजनीति और आम आदमी से जुड़ी खबरें लिखना पसंद है।

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