तरुण तेजपाल के लिए कानूनी मुश्किलें बढ़ीं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दुष्कर्म मामले में ठहराया दोषी भारत 12 घंटे पहले 1
तहलका पत्रिका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है, जिसमें अदालत ने निचली अदालत के बरी करने के आदेश को पलट दिया है।

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

तहलका पत्रिका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को एक चर्चित दुष्कर्म मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने दोषी करार दिया है। साल 2013 के यौन उत्पीड़न के इस मामले में इससे पहले वर्ष 2021 में ट्रायल कोर्ट ने तरुण तेजपाल को बरी कर दिया था, जिसके विरुद्ध राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। इस अपील पर सुनवाई करते हुए जस्टिस नीला गोखले और जस्टिस अमित जमसांडेकर की डिवीजन बेंच ने निचली अदालत के पुराने फैसले को खारिज करते हुए तरुण तेजपाल को दोषी माना है।

निचली अदालत का फैसला पलटा

ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में सबूतों की कमी का हवाला देते हुए तरुण तेजपाल को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया था। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने ट्रायल कोर्ट के इस निर्णय को त्रुटिपूर्ण बताते हुए चुनौती दी थी। अब हाईकोर्ट ने इस मामले में दखल देते हुए स्पष्ट किया है कि वे ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि यदि बचाव पक्ष आज ही सजा के बिंदु पर अपनी दलीलें प्रस्तुत करना चाहता है, तो अदालत उस पर प्राथमिकता के आधार पर विचार करेगी।

क्या था साल 2013 का मामला

वर्ष 2013 में तरुण तेजपाल के साथ काम करने वाली एक युवती ने उन पर गोवा के एक फाइव स्टार होटल की लिफ्ट में यौन शोषण करने का आरोप लगाया था। इस घटना के बाद 30 नवंबर 2013 को तरुण तेजपाल को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी से पहले उन्होंने अदालत से अग्रिम जमानत की मांग की थी, जिसे ठुकरा दिया गया था। गोवा सेशन कोर्ट द्वारा साढ़े सात साल बाद 2021 में उन्हें सभी आरोपों से बरी किए जाने तक यह मामला काफी चर्चा में रहा था। वर्तमान में यह खबर अपडेट हो रही है और सजा पर अगली सुनवाई की प्रतीक्षा है।

देवेंद्र पांडेय पाबना के राजनीतिक संवाददाता हैं और राष्ट्रीय राजनीति, सरकार तथा नीतियों पर रिपोर्टिंग करते हैं। चुनाव, संसद और बड़े सियासी घटनाक्रमों का वे गहराई से विश्लेषण करते हैं। उनकी रिपोर्टिंग निष्पक्ष और तथ्यों पर आधारित होती है।

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