IIT बॉम्बे में FDA की सख्त कार्रवाई: बिना लाइसेंस चल रही 2 कैंटीन बंद, एक को थमाया सुधार नोटिस महाराष्ट्र एक घंटा पहले 2
महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने IIT बॉम्बे परिसर में औचक निरीक्षण के दौरान नियमों की अनदेखी करने वाली तीन कैंटीनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है।

IIT बॉम्बे परिसर में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की छापेमारी

महाराष्ट्र में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों को लेकर खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी FDA का सख्त रुख लगातार जारी है। इसी क्रम में अब मुंबई के प्रतिष्ठित संस्थान IIT बॉम्बे में प्रशासन का डंडा चला है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, FDA की टीम ने आईआईटी परिसर में मौजूद कैंटीनों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान खाद्य सुरक्षा नियमों के गंभीर उल्लंघन पाए जाने पर प्रशासन ने दो कैंटीनों को तुरंत प्रभाव से बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। इसके अलावा, एक अन्य कैंटीन को भी नियमों में सुधार के लिए नोटिस थमाया गया है।

अनियमितताओं के चलते कार्रवाई

FDA अधिकारियों द्वारा की गई इस जांच के दौरान यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि परिसर के भीतर चल रही दो कैंटीन बिना किसी वैध लाइसेंस के ही अपना कामकाज चला रही थीं। ये दोनों कैंटीन भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI द्वारा अनिवार्य किए गए खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन नहीं कर रही थीं। लाइसेंस न होने की पुष्टि होते ही अधिकारियों ने इन कैंटीनों को अपना खाद्य व्यवसाय तत्काल बंद करने का सख्त निर्देश दिया है।

वहीं, तीसरी कैंटीन के पास वैध लाइसेंस तो पाया गया, लेकिन खाद्य सुरक्षा के तय नियमों में कई तरह की खामियां देखने को मिलीं। इसे देखते हुए प्रशासन ने उस कैंटीन को सुधार नोटिस जारी किया है। गौर करने वाली बात है कि हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी FDA को निर्देश दिया था कि वह सरकारी और अर्ध-सरकारी संस्थानों के भोजनालयों की नियमित जांच करे, जिसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट की कैंटीन की भी तलाशी ली गई थी।

किन कैंटीनों पर गिरी गाज

जांच के दौरान जिन तीन कैंटीनों के खिलाफ एक्शन लिया गया है, उनका विवरण इस प्रकार है:

  • हॉस्टल नंबर-1 मेस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, पवई, मुंबई-400076 को बिना अनिवार्य खाद्य पंजीकरण के चलने पर बंद करने का निर्देश दिया गया है।
  • हॉस्टल नंबर-3 मेस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, पवई, मुंबई-400076 के पास भी आवश्यक खाद्य लाइसेंस नहीं पाया गया, जिसके चलते इसे बंद करा दिया गया है।
  • एम/एस अन्नपूर्णा कैटरिंग सर्विसेज (श्री आनंद मंजूनाथ श्रीयान), हॉस्टल 12/13/14, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, पवई, मुंबई के पास वैध स्टेट लाइसेंस तो मौजूद था, लेकिन खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मानकों में कुछ कमियां पाई गईं, जिसके लिए इन्हें सुधार नोटिस जारी किया गया है।
अंजलि सिंह पाबना की राज्य संवाददाता हैं, जो विभिन्न राज्यों की क्षेत्रीय खबरें और खानपान कवर करती हैं। स्थानीय घटनाओं, संस्कृति और जायके की कहानियों को वे करीब से रिपोर्ट करती हैं। अलग-अलग राज्यों की विविधता उनकी रिपोर्टिंग में नजर आती है।

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