बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा मौका! सरकार दे रही 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन, जानें आवेदन का तरीका उत्तर प्रदेश एक महीने पहले 23
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत छोटा कारोबार, सर्विस यूनिट या मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने वाले युवाओं को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त और बिना गारंटी लोन मिल रहा है, साथ ही 50 हजार रुपए तक की सब्सिडी का भी प्रावधान है।

अगर आप बेरोजगार हैं और अपना खुद का कारोबार खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन पैसों की कमी आड़े आ रही है, तो अब हताश होने की जरूरत नहीं है। खीरी जिले में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के मकसद से चलाई जा रही मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना लगातार गति पकड़ रही है। इस योजना के तहत युवाओं को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त और बिना गारंटी का लोन दिया जा रहा है, जिसके सहारे वे आसानी से अपना व्यवसाय शुरू कर रोजाना हजारों रुपए की कमाई कर सकते हैं।

जिले में योजना की प्रगति

उपायुक्त उद्योग रूपेश आनंद ने लोकल 18 से बातचीत में बताया कि इस बार जनपद खीरी के लिए 2550 का लक्ष्य तय किया गया है। अब तक 170 युवाओं के आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं, जबकि 96 लोगों को ऋण भी मिल चुका है। उन्होंने बताया कि सरकार की मंशा युवाओं को नौकरी ढूंढने वाला नहीं, बल्कि रोजगार पैदा करने वाला बनाने की है। ग्रामीण और शहरी, दोनों ही क्षेत्रों से युवा इसमें आवेदन कर रहे हैं। योजना के अंतर्गत अधिकतम 50 हजार रुपए तक की सब्सिडी देने का भी प्रावधान रखा गया है।

ऑनलाइन है आवेदन की प्रक्रिया

उपायुक्त उद्योग ने बताया कि छोटे कारोबार, सर्विस यूनिट और मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू करने वाले युवाओं के लिए यह योजना बड़ा सहारा बन रही है। इसके लिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी msme.up.gov.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए वे सीधे संबंधित कार्यालय आकर भी संपर्क कर सकते हैं। कई बार सही जानकारी न होने की वजह से फॉर्म में गलती हो जाती है, ऐसे में कार्यालय पहुंचकर पूरी जानकारी हासिल की जा सकती है।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज और पात्रता

इस योजना में आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, निवास प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, उद्यम प्रमाण पत्र, बिजनेस कोटेशन, ईडीपी प्रमाणपत्र और शपथ पत्र होना आवश्यक है। आवेदक की उम्र 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, जबकि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आठवीं पास तय की गई है।

इन क्षेत्रों के लिए मिलेगा लोन

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर से जुड़े लगभग सभी छोटे कारोबारियों को ऋण दिया जा रहा है। इसमें फूड प्रोसेसिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर सेंटर, ब्यूटी पार्लर, मोटर गैरेज, साइबर कैफे, फर्नीचर यूनिट, इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग, डेयरी, पैकेजिंग और घरेलू उद्योग जैसे व्यवसाय शामिल हैं।

चेतन तिवारी पाबना के उत्तर प्रदेश संवाददाता हैं और राज्य की राजनीति, प्रशासन तथा जमीनी मुद्दों को कवर करते हैं। लखनऊ में रहते हुए वे जिलों से लेकर विधानसभा तक की खबरें संतुलित रिपोर्टिंग के साथ पाठकों तक पहुंचाते हैं। आम लोगों के मुद्दों और स्थानीय घटनाओं पर उनका खास फोकस रहता है।

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