साइबर ठगों को CJI सूर्यकांत ने बताया 'परजीवी', जमानत देने से किया साफ इनकार राष्ट्रीय राजनीति 4 घंटे पहले 5
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने एक साइबर ठगी आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए ऐसे अपराधियों को निवेशकों का पैसा हड़पने वाला 'परजीवी' करार दिया और उनके प्रति सख्त रवैये की जरूरत पर बल दिया।

देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने बुधवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान ऐसा शब्द इस्तेमाल किया, जो अब चर्चा का केंद्र बन गया है। दिलचस्प बात यह रही कि इस बार लोग उनके कहे शब्द का समर्थन करते दिख रहे हैं। इससे पहले उनके मुंह से निकला 'कॉक्रोच' शब्द भी खूब चर्चा में रहा था।

किस संदर्भ में कही गई बात

मामला साइबर ठगी से जुड़ा है। एक आरोपी की जमानत याचिका को खारिज करते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने साइबर अपराधियों पर तीखी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन बेंच ने बुधवार को साइबर फ्रॉड के आरोपी को कोई राहत देने से इनकार कर दिया।

बेंच ने टिप्पणी की कि इस तरह के अपराधी देशभर में लोगों को अपना निशाना बनाते हैं और करोड़ों रुपये की ठगी को अंजाम देते हैं।

अदालत की सख्त टिप्पणी

जमानत याचिका ठुकराते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि आरोपी जैसे लोग परजीवी हैं, जो निवेशकों से करोड़ों रुपये ठग लेते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि साइबर अपराधियों के प्रति बेहद सख्त रुख अपनाने की आवश्यकता है।

तुम्हारे शिकार पूरे देश में फैले होते हैं। तमिलनाडु में किसी को ठगते हो और फिर जम्मू में किसी और को निशाना बनाते हो। समाज के हित में यही है कि तुम जेल में रहो।

निवेशकों के पैसे पर निशाना

अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे अपराधी एक राज्य से दूसरे राज्य तक फैले अपने शिकारों को निशाना बनाकर भारी रकम हड़प लेते हैं। यही वजह है कि बेंच ने आरोपी को जमानत का लाभ देना समाज के हित के विरुद्ध माना और उसे जेल में ही रहने योग्य ठहराया।

चेतन शुक्ला
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चेतन शुक्ला (Chetan Shukla) Print & Broadcast News Agency (PABNA) में 'मुख्य संपादक' हैं। वह पत्रकारिता में 15 वर्ष से ज्यादा का अनुभव रखते हैं। ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इन्हें राजनीति और आम आदमी से जुड़ी खबरें लिखना पसंद है।

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