बिहार
6 दिन पहले
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मोकामा के जदयू विधायक अनंत सिंह और भोजपुरी सिंगर गुंजन सिंह को गोपालगंज की अदालत से बड़ी राहत मिली है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने हथियार प्रदर्शन से जुड़े मामले में विधायक समेत कुल नौ अभियुक्तों की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया।
कोर्ट में बहस और फैसला
इस मामले की पैरवी के लिए पटना हाईकोर्ट से अधिवक्ता कुमार हर्षवर्धन गोपालगंज पहुंचे थे। उन्होंने विधायक अनंत सिंह और गुंजन सिंह सहित नौ अभियुक्तों की अग्रिम जमानत याचिका पर बहस करते हुए सभी को निर्दोष बताया और जमानत देने की अपील की।
दलीलों पर गौर करने के बाद एडीजे तृतीय सह विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश राजेंद्र कुमार पांडेय ने विधायक और भोजपुरी गायक समेत सभी नौ अभियुक्तों को अग्रिम जमानत दे दी। इस फैसले से सभी आरोपियों को बड़ी राहत मिली है।
क्या है पूरा मामला
बीते 2-3 मई को मीरगंज थाना क्षेत्र के सेमरांव गांव में अनंत सिंह और गुंजन सिंह एक उपनयन संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इसी दौरान समर्थकों द्वारा हथियार प्रदर्शन का वीडियो वायरल हो गया था। मीरगंज पुलिस ने इसी प्रकरण में विधायक अनंत सिंह, भोजपुरी गायक गुंजन सिंह समेत 9 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
नई एफआईआर और सीआईडी जांच
इस मामले में गोपालगंज पुलिस ने हथियारों की बैलिस्टिक जांच के लिए विधायक को 15 मई तक उपस्थित होकर हथियारों की पड़ताल कराने का नोटिस दिया था। हालांकि विधायक और उनके समर्थक हथियार तथा उसके लाइसेंस के साथ निर्धारित तिथि तक हाजिर नहीं हो सके। इसके बाद पुलिस ने एफआईआर में दो नई धाराएं जोड़ने के लिए अदालत में अर्जी दाखिल की।
इसी बीच बिहार के अपराध अनुसंधान विभाग ने इस एफआईआर पर अपने अधीन अनुसंधान शुरू कर दिया। इसके चलते गोपालगंज पुलिस से जांच की जिम्मेदारी समाप्त हो गई और अब इस केस की नए सिरे से छानबीन सीआईडी कर रही है।
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