महाराष्ट्र में 'सुपर सीएम' बने देवेंद्र फडणवीस, मंत्रियों के फैसलों को बदलने और रद्द करने का मिला विशेषाधिकार महाराष्ट्र 7 घंटे पहले 2
महाराष्ट्र सरकार ने शासन कार्यपद्धति नियम, 2026 को लागू कर दिया है, जिससे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को विभागीय मंत्रियों के निर्णयों की समीक्षा करने और उन्हें बदलने का सीधा अधिकार मिल गया है।

महाराष्ट्र की प्रशासनिक व्यवस्था में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर महाराष्ट्र शासन कार्यपद्धति नियम, 2026 को अधिसूचित कर दिया है। इस नए बदलाव के लागू होने के साथ ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रशासनिक शक्तियों में भारी इजाफा हुआ है। नए नियमों के अंतर्गत अब मुख्यमंत्री को अपने मंत्रियों द्वारा लिए गए किसी भी फैसले की समीक्षा करने, उसमें बदलाव करने अथवा उसे पूरी तरह से खारिज करने का कानूनी अधिकार प्राप्त हो गया है। सरकार का मानना है कि इस कदम से निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक स्पष्टता और तेजी आएगी।

मुख्यमंत्री को मिले असीमित अधिकार

नए प्रावधानों के अनुसार, यदि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लगता है कि किसी विभागीय मंत्री द्वारा लिया गया निर्णय व्यापक जनहित के दृष्टिकोण से सही नहीं है, तो वे उस फैसले में सीधे हस्तक्षेप कर सकते हैं। हालांकि, इस विशेषाधिकार का उपयोग करते समय मुख्यमंत्री के लिए एक अनिवार्य शर्त भी रखी गई है। उन्हें किसी मंत्री के निर्णय को बदलने या रद्द करने के पीछे के ठोस कारणों को लिखित रूप में दर्ज करना होगा, ताकि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।

नए नियमों के तहत विभागों का रोजमर्रा का कामकाज और प्रशासनिक जिम्मेदारियां पहले की तरह ही संबंधित मंत्रियों के पास रहेंगी। लेकिन मुख्यमंत्री की सर्वोच्चता को स्थापित करते हुए यह स्पष्ट कर दिया गया है कि वे किसी भी विभाग की कोई भी फाइल, महत्वपूर्ण दस्तावेज या उससे जुड़े रिकॉर्ड को सीधे अपने पास मंगवा सकते हैं। इस नियम के तहत मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा मांगी गई फाइलों को संबंधित मंत्री और विभाग के सचिव को बिना किसी देरी के तुरंत उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

पहले क्या थी व्यवस्था? जानिए बॉम्बे हाईकोर्ट का संदर्भ

यदि पुरानी व्यवस्था की बात करें, तो इससे पहले लागू कार्यपद्धति नियमों में मुख्यमंत्री के पास विभागीय मंत्रियों के फैसलों को सीधे पलटने या उनकी समीक्षा करने का कोई स्पष्ट स्वतंत्र अधिकार नहीं था। वर्ष 2022 में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा दिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले में भी इस प्रशासनिक सीमा का उल्लेख किया गया था।

पुरानी व्यवस्था के तहत विभागीय मंत्रियों को अपने मंत्रालयों से जुड़े निर्णयों में काफी हद तक स्वायत्तता प्राप्त थी। अगर किसी फैसले पर दोबारा विचार करना होता था, तो उसे कैबिनेट की बैठक में सामूहिक चर्चा के लिए लाया जाता था। लेकिन अब 2026 के नए नियमों ने प्रशासनिक शक्तियों के संतुलन को मुख्यमंत्री के पक्ष में पूरी तरह से झुका दिया है।

मुख्य सचिव और प्रशासनिक अधिकारियों के दायित्व

इन नए नियमों में न केवल मुख्यमंत्री और मंत्रियों की शक्तियों को परिभाषित किया गया है, बल्कि मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और विभागीय सचिवों की जिम्मेदारियों को भी स्पष्ट किया गया है।

  • यदि कभी नियमों की व्याख्या को लेकर कोई संशय या मतभेद पैदा होता है, तो ऐसे मामलों को अंतिम निर्णय के लिए मुख्यमंत्री के समक्ष भेजा जाएगा।
  • मुख्यमंत्री की अनुमति मिलने के बाद मुख्य सचिव या अन्य वरिष्ठ सचिवों को किसी विशिष्ट समिति की अध्यक्षता करने का अधिकार भी दिया गया है।

वित्तीय और कानूनी फैसलों पर कड़ा नियंत्रण

आर्थिक मामलों को लेकर भी नए नियमों में बेहद सख्त रुख अपनाया गया है। राज्य के खजाने पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालने वाले फैसलों को लेने से पहले वित्त विभाग की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा, सरकारी जमीन, खनिज संपदा या अन्य सरकारी संपत्तियों को पट्टे पर देने, लीज पर देने या किसी भी तरह की वित्तीय रियायत देने के मामलों में निर्धारित सरकारी प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करना होगा।

इसके साथ ही, कानून व्यवस्था और कानूनी प्रक्रियाओं को लेकर भी नए दिशानिर्देश तय किए गए हैं। कोई भी नया कानून बनाने, मौजूदा नियमों में संशोधन करने या नए नियम तैयार करने से पहले संबंधित प्रस्ताव की जांच कानून एवं न्याय विभाग से कराना अनिवार्य होगा। यदि किसी फैसले से केंद्र सरकार या अन्य राज्य सरकारों के साथ किसी तरह के विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका होगी, तो इसकी जानकारी तुरंत मुख्यमंत्री और राज्यपाल को दी जाएगी।

महायुति गठबंधन में बढ़ सकती है सियासी तपिश

इस प्रशासनिक बदलाव के गहरे राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की शक्तियां बढ़ने से सरकार के भीतर निर्णय लेने की रफ्तार तो तेज होगी और विभिन्न विभागों के बीच के आपसी मतभेद सुलझाए जा सकेंगे, लेकिन इससे महायुति गठबंधन में राजनीतिक तनाव बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

गठबंधन सरकार में शामिल अन्य सहयोगी दलों के मंत्रियों को यह महसूस हो सकता है कि उनके विभागों के काम में मुख्यमंत्री का सीधा हस्तक्षेप उनकी राजनीतिक स्वायत्तता और प्रभाव को सीमित कर रहा है। बड़े नीतिगत फैसलों और विकास कार्यों के बजट आवंटन को लेकर भविष्य में सहयोगी दलों के बीच खींचतान देखने को मिल सकती है।

निष्कर्ष

संक्षेप में कहें तो, महाराष्ट्र शासन कार्यपद्धति नियम, 2026 के माध्यम से राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री को शीर्ष कमांडर के रूप में स्थापित किया गया है। सार्वजनिक हितों की रक्षा के नाम पर मिली यह नई शक्ति मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को राज्य की पूरी प्रशासनिक मशीनरी पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान करती है।

अंजलि सिंह पाबना की राज्य संवाददाता हैं, जो विभिन्न राज्यों की क्षेत्रीय खबरें और खानपान कवर करती हैं। स्थानीय घटनाओं, संस्कृति और जायके की कहानियों को वे करीब से रिपोर्ट करती हैं। अलग-अलग राज्यों की विविधता उनकी रिपोर्टिंग में नजर आती है।

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