इलाहाबाद हाईकोर्ट से अफजाल अंसारी को बड़ी राहत, तीन मामलों में गिरफ्तारी पर लगी रोक उत्तर प्रदेश एक घंटा पहले 2
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीन अलग-अलग मामलों में अफजाल अंसारी की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है, हालांकि एफआईआर को रद्द करने की मांग पर अगली सुनवाई में विचार किया जाएगा।

गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक, प्राथमिकी रद्द करने पर अगली सुनवाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी को एक बड़ी राहत देते हुए तीन मामलों में उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार और अंसारी के वकीलों की दलीलें विस्तार से सुनने के बाद यह आदेश जारी किया है। हालांकि, अदालत ने अभी प्राथमिकियों को रद्द नहीं किया है, बल्कि एफआईआर रद्द करने की मांग पर अगली सुनवाई में विचार करने का फैसला लिया है।

तीनों मामलों में मिली अंतरिम राहत

अदालत की पिछली सुनवाई के दौरान, एक मामले में अफजाल अंसारी के खिलाफ होने वाली किसी भी उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर पहले ही रोक लगाई जा चुकी थी। अब ताजा फैसले के बाद, अंसारी को सभी तीनों मामलों में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान कर दी गई है।

मामले के मुख्य पक्षकार

इस याचिका में प्रशासन और पुलिस के कई महत्वपूर्ण पक्षों को शामिल किया गया है। याचिका के तहत निम्नलिखित को पक्षकार बनाया गया है:

  • उत्तर प्रदेश सरकार
  • प्रमुख सचिव गृह
  • एसपी गाजीपुर
  • कोतवाली गाजीपुर के एसएचओ
  • मामले के विवेचक प्रमोद कुमार सिंह
चेतन तिवारी पाबना के उत्तर प्रदेश संवाददाता हैं और राज्य की राजनीति, प्रशासन तथा जमीनी मुद्दों को कवर करते हैं। लखनऊ में रहते हुए वे जिलों से लेकर विधानसभा तक की खबरें संतुलित रिपोर्टिंग के साथ पाठकों तक पहुंचाते हैं। आम लोगों के मुद्दों और स्थानीय घटनाओं पर उनका खास फोकस रहता है।

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