TMC सांसद अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी का रास्ता साफ, MP हाई कोर्ट ने वारंट पर लगी रोक हटाई मध्य प्रदेश एक घंटा पहले 3
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर लगी अंतरिम रोक को रद्द कर दिया है। यह मामला नवंबर 2020 में कोलकाता में एक राजनीतिक रैली के दौरान BJP नेता आकाश विजयवर्गीय को लेकर की गई कथित 'गुंडा' टिप्पणी से संबंधित है।

MP हाई कोर्ट का अहम फैसला

जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ लंबित गिरफ्तारी वारंट पर लगाई गई अंतरिम रोक को समाप्त कर दिया है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि इस आदेश की एक प्रति तत्काल संबंधित ट्रायल कोर्ट को भेजी जाए।

क्या है पूरा विवाद

इस मामले की जड़ें नवंबर 2020 में कोलकाता में आयोजित एक राजनीतिक रैली से जुड़ी हैं। उस रैली के दौरान अभिषेक बनर्जी ने कथित तौर पर BJP नेता आकाश विजयवर्गीय के लिए 'गुंडा' शब्द का प्रयोग किया था। इस टिप्पणी को लेकर आकाश विजयवर्गीय ने MP-MLA कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी।

पहले लगी थी अंतरिम रोक

MP/MLA कोर्ट ने 12 नवंबर 2025 को अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई थी। अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उस रोक को रद्द करते हुए गिरफ्तारी वारंट को पुनः प्रभावी कर दिया है, जिससे उनकी गिरफ्तारी का मार्ग खुल गया है।

चेतन शुक्ला
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चेतन शुक्ला (Chetan Shukla) Print & Broadcast News Agency (PABNA) में 'मुख्य संपादक' हैं। वह पत्रकारिता में 15 वर्ष से ज्यादा का अनुभव रखते हैं। ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इन्हें राजनीति और आम आदमी से जुड़ी खबरें लिखना पसंद है।

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