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एक घंटा पहले
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इंडोनेशिया से हत्या का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने अपनी ही सास की जान ले ली। आरोपी ने इस वारदात को अंजाम देने के लिए कूरियर सर्विस का सहारा लिया और सास को जहर में सना हुआ चिकन साते भिजवा दिया। चिकन साते दक्षिण-पूर्व एशिया का एक बेहद लोकप्रिय व्यंजन है। इसे खाने के थोड़ी ही देर बाद महिला की मौत हो गई।
पुलिस ने इस मामले में 40 साल के संदिग्ध पुरवादी वाहुदी को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना सेंट्रल जावा के बोयोलाली इलाके की है। मृतका का नाम अमिनाह बताया गया है, जिसने 18 मई को यह डिश खाई थी।
घर में फर्श पर मिली लाश
अगले दिन सुबह अमिनाह की बेटी लुरियांती पुत्री अपनी मां के घर पहुंची। लुरियांती इसी आरोपी की साली है। उसने देखा कि घर अंदर से बंद है। पड़ोसियों की मदद से जब दरवाजा खोला गया तो अंदर अमिनाह का शव फर्श पर पड़ा हुआ मिला। उसके मुंह और कपड़ों पर उल्टी लगी हुई थी। इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई।
परिवार को कैसे हुआ शक
दरअसल, अमिनाह ने अपने परिवार को एक अनजान डिलीवरी के बारे में बताया था। उसने कहा था कि किसी ने उसे कूरियर के जरिए चिकन साते भेजा है। बस इसी बात पर परिवार के सदस्यों को संदेह हो गया।
परिवार की मांग पर पुलिस ने शव को कब्र से बाहर निकलवाया और फिर उसका पोस्टमार्टम कराया। बोयोलाली के पुलिस प्रमुख एकेबीपी इंद्रा मौलाना सपुत्र ने इस बारे में मीडिया को अहम जानकारी दी। स्थानीय न्यूज आउटलेट से बातचीत में उन्होंने कहा, ‘पोस्टमार्टम और लेबोरेटरी जांच में मृतका के शरीर में रैट पॉइजन पाया गया है।’ इसके बाद पुलिस ने अपनी पड़ताल तेज कर दी।
रास्ते में इस तरह मिलाया गया जहर
जांच में पता चला कि आरोपी ने एक स्थानीय विक्रेता से चिकन साते खरीदा था। उसने डिलीवरी अपनी साली के नाम और फोटो वाले अकाउंट से बुक की थी, ताकि पुलिस का ध्यान भटकाया जा सके।
पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने रास्ते में ही पैकेट के ऊपरी हिस्से से अंदर जहर डाल दिया। उसने यह काम कार्तसुरा से पांडेयन गांव के बीच रास्ते में किया। इसके बाद उसने पैकेट गोसेंड कूरियर ड्राइवर को सौंप दिया, जिसे इस साजिश की कोई भनक तक नहीं लगी।
आरोपी ने कबूला जुर्म, यह थी वजह
संदिग्ध पुरवादी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। उसने बताया कि वह अपनी सास से नफरत करता था। उसका मानना था कि सास उसकी इज्जत नहीं करती। इस हत्याकांड में आरोपी दामाद को फांसी या उम्रकैद की सजा हो सकती है। इसके अलावा उसे 20 साल जेल की सजा भी हो सकती है।
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