मध्य प्रदेश
एक घंटा पहले
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मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में विदेशी नागरिकों के ठहरने की जानकारी प्रशासन से छिपाए जाने का मामला उजागर हुआ है। स्टेशन रोड थाना क्षेत्र में स्थित होटल अजंता पैलेस के संचालक और मैनेजर के विरुद्ध पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। आरोप है कि इस होटल में चार चीनी नागरिक एक महीने से अधिक समय तक ठहरे रहे, मगर उनके बारे में नियमानुसार ऑनलाइन फार्म-सी के जरिए प्रशासन को कोई सूचना नहीं दी गई। यह पूरा मामला विदेशी नागरिकों के रिकॉर्ड की पड़ताल के दौरान सामने आया।
होटल संचालक और मैनेजर पर दर्ज हुआ मुकदमा
जांच में यह बात उभरकर आई कि होटल प्रबंधन ने अपने विदेशी मेहमानों के ठहरने की जानकारी तय समय-सीमा के भीतर ऑनलाइन सी-फॉर्म पोर्टल पर दर्ज नहीं की। नियमों के अनुसार किसी भी होटल, गेस्ट हाउस अथवा लॉज में विदेशी नागरिक के रुकने की सूचना ऑनलाइन सिस्टम में चढ़ाना अनिवार्य होता है। इसी चूक को आधार बनाते हुए पुलिस ने होटल संचालक और मैनेजर के खिलाफ इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट-2025 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है।
करीब एक महीने तक होटल में जमे रहे चीनी नागरिक
पुलिस के अनुसार चारों चीनी नागरिक बिजनेस वीजा पर भारत आए थे। इनकी पहचान शू हू, झी गुआंगझियान, यांग झोंगफू और लियू यान के रूप में हुई है। ये सभी 17 दिसंबर 2025 से 20 जनवरी 2026 तक होटल अजंता पैलेस में ठहरे रहे। हालांकि ये विदेशी नागरिक किस मकसद से यहां पहुंचे थे, इस बारे में अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आ सकी है।
लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक कुमार ने बताया कि विदेशी नागरिकों के ठहरने से जुड़े नियमों का पालन करना सभी होटल संचालकों की जिम्मेदारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी तरह की लापरवाही या जानकारी छिपाने की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
एएसपी ने यह भी कहा कि जिले में ऐसे सभी प्रतिष्ठानों की जांच लगातार जारी रहेगी, ताकि सुरक्षा से जुड़े नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा सके।
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