एलपीजी कनेक्शन बंद करने पर लौटती है जमा राशि, जानें यह अहम नियम जो ज्यादातर लोग नहीं जानते व्यापार 4 घंटे पहले 3
गैस कनेक्शन लेते समय जमा की गई सिक्योरिटी राशि स्थायी फीस नहीं बल्कि रिफंडेबल अमानत होती है, जो कनेक्शन बंद करने और सिलेंडर-रेगुलेटर लौटाने पर वापस मिल सकती है।

देश के करोड़ों एलपीजी उपभोक्ता अक्सर इस बात से अनजान रहते हैं कि गैस कनेक्शन लेते वक्त जो सिक्योरिटी राशि जमा कराई जाती है, वह कोई स्थायी शुल्क नहीं होती। दरअसल यह एक रिफंडेबल अमानत के रूप में जमा होती है, जिसे तय शर्तों के पूरा होने पर वापस पाया जा सकता है।

कब वापस मिलती है सिक्योरिटी राशि

यदि कोई उपभोक्ता अपना एलपीजी कनेक्शन बंद करने का फैसला करता है और अपना सिलेंडर तथा रेगुलेटर कंपनी के पास वापस जमा कर देता है, तो नियमों के अनुसार उसे जमा की गई सिक्योरिटी राशि लौटा दी जाती है। यह सुविधा किसी एक कंपनी तक सीमित नहीं है।

सभी प्रमुख कंपनियों में लागू है यह नियम

इंडेन (Indane), भारत गैस (Bharat Gas) और एचपी गैस (HP Gas) समेत सभी बड़ी गैस कंपनियों में यह व्यवस्था मौजूद है। इसका मतलब यह है कि आप चाहे जिस भी कंपनी के उपभोक्ता हों, कनेक्शन बंद करने पर अपनी जमा राशि वापस पाने के हकदार होते हैं।

दस्तावेज खो जाने पर भी मिल सकता है पैसा

अगर उपभोक्ता के पास ओरिजिनल सब्सक्रिप्शन वाउचर मौजूद है, तो रिफंड की प्रक्रिया काफी आसान हो जाती है। हालांकि, यदि किसी कारणवश यह दस्तावेज खो जाए तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में कंपनी के रिकॉर्ड और हलफनामे के आधार पर जमा राशि वापस ली जा सकती है।

चेतन शुक्ला (Chetan Shukla) Print & Broadcast News Agency (PABNA) में 'मुख्य संपादक' हैं। वह पत्रकारिता में 15 वर्ष से ज्यादा का अनुभव रखते हैं। ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इन्हें राजनीति और आम आदमी से जुड़ी खबरें लिखना पसंद है।

आपकी प्रतिक्रिया?


आपको यह भी पसंद आ सकता हैं

Comments

https://pabna.in/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!