अविवाहित रहना ही शर्त: इन क्षेत्रों में नौकरी या ट्रेनिंग के दौरान शादी पर रोक करियर एक घंटा पहले 2
रक्षा अकादमियों, अग्निवीर भर्ती और कुछ एयरलाइंस समेत कई क्षेत्रों में नियुक्ति या प्रशिक्षण के दौरान शादी की अनुमति नहीं होती। जानिए कहां-कहां 'सिंगल' रहना ही सबसे बड़ी योग्यता मानी जाती है।

अच्छी नौकरी भविष्य को सुरक्षित बनाने का जरिया मानी जाती है और कई लोग नौकरी मिलने के बाद ही अपनी निजी जिंदगी यानी शादी की योजना बनाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कुछ नौकरियों में शामिल होने के बाद या उनकी ट्रेनिंग के दौरान शादी करने की इजाजत नहीं होती। ऐसे क्षेत्रों में काम करने या प्रशिक्षण लेने के लिए 'अविवाहित' होना पहली और सबसे अहम शर्त मानी जाती है।

ये सख्त नियम किसी पुरानी या रूढ़िवादी सोच की वजह से नहीं, बल्कि काम की संवेदनशीलता, कठिन प्रशिक्षण और देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। हालांकि समय के साथ बदलते कानूनों और अदालतों के हस्तक्षेप के बाद कई क्षेत्रों में इन नियमों में नरमी आई है, फिर भी कुछ जगहों पर आज भी 'सिंगल' होना ही सबसे बड़ी योग्यता है।

शादीशुदा लोगों के लिए 'नो एंट्री'

कुछ क्षेत्रों में शादीशुदा होना ध्यान भटकाने वाला कारण माना जाता है, तो कुछ में अलग वजहों से अविवाहित उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाती है। कुछ एयरलाइंस एयर होस्टेस को अविवाहित होने की शर्त पर नौकरी देती रही हैं, तो कुछ बच्चा होने पर नौकरी से हटा देती थीं।

रक्षा और सैन्य अकादमी: पहले देश, बाद में शादी

भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में अफसर बनने वाले युवाओं के लिए शादी को लेकर बेहद सख्त नियम तय किए गए हैं। अगर किसी का चयन नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) या इंडियन मिलिट्री एकेडमी (IMA) जैसे शीर्ष संस्थानों में कैडेट के रूप में होता है, तो वह अपने पूरे प्रशिक्षण काल के दौरान शादी नहीं कर सकता।

नियम क्या कहता है: ट्रेनिंग के दौरान कैडेट को एक बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने होते हैं। अगर कोई कैडेट छिपकर शादी कर लेता है तो उसे तुरंत अकादमी से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और उसकी ट्रेनिंग पर हुआ पूरा खर्च भी वसूला जाता है। हालांकि लेफ्टिनेंट या अफसर बन जाने के बाद वे शादी करने के लिए स्वतंत्र होते हैं।

एयर होस्टेस और केबिन क्रू: क्या पुराने नियम बदल गए?

एविएशन सेक्टर में एयर होस्टेस की नौकरी को लेकर सोशल मीडिया और इंटरनेट पर तरह-तरह की बातें होती रहती हैं। पहले के दौर में एयर इंडिया जैसी सरकारी एयरलाइंस में नियम था कि एयर होस्टेस अपनी नौकरी के शुरुआती 4 साल तक शादी नहीं कर सकती थीं और गर्भवती होने पर उन्हें नौकरी से हटा दिया जाता था।

मौजूदा स्थिति: सुप्रीम कोर्ट और दूसरी अदालतों के दखल के बाद ये नियम बदल दिए गए हैं और अब कोई भी एयरलाइंस किसी कर्मचारी को शादी करने से नहीं रोक सकती। हालांकि कुछ इंटरनेशनल या चार्टर्ड एयरलाइंस के शॉर्ट-टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में आज भी शुरुआती 1-2 साल तक सिंगल रहने की अनौपचारिक शर्त या प्रेगनेंसी को लेकर सख्त नियम देखने को मिलते हैं।

अग्निवीर योजना: 4 साल की सेवा और नो-मैरिज क्लॉज

भारतीय सेना में लागू 'अग्निवीर' भर्ती के नियमों में भी शादी को लेकर साफ-साफ क्लॉज शामिल किया गया है, जिसके तहत भर्ती होने वाले युवाओं के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं।

नियम क्या कहता है: अग्निवीर के रूप में सेना में शामिल होने वाले युवाओं के लिए 4 साल की सेवा अवधि के दौरान अविवाहित रहना अनिवार्य है और वे इस दौरान शादी नहीं कर सकते। 4 साल की सेवा पूरी होने के बाद जो 25% जवान सेना में स्थायी होंगे या जो बाहर आएंगे, वे ही शादी के बंधन में बंध सकते हैं।

विदेशी खुफिया एजेंसियां और कुछ खास निजी कॉन्ट्रैक्ट

दुनियाभर की कुछ बेहद गोपनीय खुफिया एजेंसियां जब किसी को अत्यंत संवेदनशील ऑपरेशन पर भेजती हैं, तो उनसे लंबे समय तक शादी न करने या अपनी पहचान छिपाने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता है।

इसके अलावा कॉर्पोरेट जगत में भी कुछ बेहद सख्त और रीलोकेशन वाले प्रोजेक्ट्स में—जैसे दूरदराज के द्वीपों या जहाजों पर महीनों रहना—कंपनियां शुरुआती दौर में ऐसे उम्मीदवारों को तरजीह देती हैं जो सिंगल हों और जिन पर पारिवारिक जिम्मेदारियां न हों।

चेतन शुक्ला
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चेतन शुक्ला (Chetan Shukla) Print & Broadcast News Agency (PABNA) में 'मुख्य संपादक' हैं। वह पत्रकारिता में 15 वर्ष से ज्यादा का अनुभव रखते हैं। ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इन्हें राजनीति और आम आदमी से जुड़ी खबरें लिखना पसंद है।

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