अंकित शर्मा हत्याकांड: ताहिर हुसैन की सजा पर 31 जुलाई को आएगा फैसला, पुलिस ने फांसी की सजा की मांग की दिल्ली 41 मिनट पहले 1
दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में 31 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगी। दिल्ली पुलिस ने मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन के लिए फांसी की सजा की मांग रखी है।

फैसले की तारीख तय

खुफिया विभाग यानी आईबी के अधिकारी अंकित शर्मा की निर्मम हत्या के मामले में कड़कड़डूमा अदालत अब सजा का ऐलान करने जा रही है। अदालत ने इस हाई प्रोफाइल मामले में आरोपी और आम आदमी पार्टी के पार्षद रहे ताहिर हुसैन को सजा सुनाने के लिए 31 जुलाई की तारीख निर्धारित की है। अभियोजन पक्ष की ओर से पेश हुई दिल्ली पुलिस ने इस मामले को जघन्य श्रेणी में रखते हुए अदालत से ताहिर हुसैन को फांसी की सजा देने की जोरदार अपील की है।

मामले की पृष्ठभूमि

अदालत ने इससे पहले सुनवाई पूरी करते हुए ताहिर हुसैन को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी माना था। गौरतलब है कि फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या के बाद उनका शव एक नाले से बरामद किया गया था। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसियों ने गहन छानबीन की थी।

अन्य दोषियों की स्थिति

इस पूरे मामले में ताहिर हुसैन के साथ कुल 10 अन्य लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया था। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने ताहिर हुसैन समेत कुल 5 लोगों को दोषी करार दिया है। ताहिर हुसैन के अलावा जिन अन्य दोषियों को अदालत ने सजा के लिए सुनाया है, उनमें नजीम, काशिम, अनस और जावेद शामिल हैं। अब सभी की नजरें 31 जुलाई पर टिकी हैं, जब अदालत अपना अंतिम निर्णय सुनाएगी।

अंजलि सिंह पाबना की राज्य संवाददाता हैं, जो विभिन्न राज्यों की क्षेत्रीय खबरें और खानपान कवर करती हैं। स्थानीय घटनाओं, संस्कृति और जायके की कहानियों को वे करीब से रिपोर्ट करती हैं। अलग-अलग राज्यों की विविधता उनकी रिपोर्टिंग में नजर आती है।

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