दिल्ली दंगा मामला: अंकित शर्मा हत्याकांड में ताहिर हुसैन दोषी करार, कड़कड़डूमा कोर्ट का फैसला दिल्ली 2 महीने पहले 78
वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। मुख्य आरोपी पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत पांच लोगों को दोषी माना गया है।

फैसले की बड़ी जानकारी

राजधानी दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने साल 2020 के चर्चित दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के अधिकारी अंकित शर्मा की नृशंस हत्या के मामले में अपना अहम फैसला सुना दिया है। अदालत ने मामले के मुख्य आरोपी और पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया है। गौरतलब है कि फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में भड़के दंगों के बीच अंकित शर्मा की जान ले ली गई थी और उनका शव बाद में एक नाले से बरामद हुआ था।

न्यायिक प्रक्रिया और आरोप

इस पूरे मामले की शुरुआत अंकित शर्मा के पिता द्वारा दयालपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई शिकायत से हुई थी। इसके आधार पर दिल्ली पुलिस ने अपनी विस्तृत जांच के बाद भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं जैसे 109, 114, 147, 148, 149, 436, 153A, 505, 365, 302, 201, 120B और 34 के तहत चार्जशीट दाखिल की थी। मामले में ताहिर हुसैन समेत कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था।

दोषी और बरी होने वालों की सूची

अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए कुल पांच लोगों को दोषी ठहराया है, जबकि अन्य छह आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। फैसला सुनाए जाने के बाद ताहिर हुसैन कोर्ट में ही भावुक होकर रोने लगा। दोषी ठहराए गए लोगों में निम्नलिखित नाम शामिल हैं:

  • ताहिर हुसैन
  • नजीम
  • काशिम
  • अनस
  • जावेद

ताहिर हुसैन का राजनीतिक सफर

ताहिर हुसैन पहले आम आदमी पार्टी से पार्षद रह चुका है। चर्चा यह भी है कि पिछले दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय उसने एआईएमआईएम की सदस्यता ग्रहण कर ली थी और मुस्तफाबाद सीट से चुनावी मैदान में उतरा था, हालांकि उस चुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ा था।

अंजलि सिंह पाबना की राज्य संवाददाता हैं, जो विभिन्न राज्यों की क्षेत्रीय खबरें और खानपान कवर करती हैं। स्थानीय घटनाओं, संस्कृति और जायके की कहानियों को वे करीब से रिपोर्ट करती हैं। अलग-अलग राज्यों की विविधता उनकी रिपोर्टिंग में नजर आती है।

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