दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र: तीन नए बिल और कैग की दो रिपोर्ट होंगी पेश दिल्ली एक घंटा पहले 4
दिल्ली विधानसभा के आगामी मानसून सत्र के दौरान सरकार तीन महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने जा रही है, साथ ही सदन में कैग की दो रिपोर्ट भी रखी जाएंगी।

मानसून सत्र का कार्यक्रम और एजेंडा

दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र 7 अगस्त से शुरू होकर 11 अगस्त तक संचालित होगा। इस सत्र के लिए विधायी कार्यसूची को बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी की बैठक में सर्वसम्मति से अंतिम रूप दिया गया है। विधानसभा की कार्यवाही मुख्य रूप से 7, 10 और 11 अगस्त को आयोजित की जाएगी। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने जानकारी दी है कि इस सत्र के दौरान सदन में तीन प्रमुख बिल लाए जाएंगे और सरकार का ध्यान दिल्ली से संबंधित विभिन्न प्रशासनिक और सेवा-संबंधी सुधारों पर केंद्रित रहेगा।

कैग की रिपोर्ट और सरकारी कामकाज

सदन की पटल पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जिनके पास वित्त विभाग का प्रभार भी है, कैग की दो महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। इनमें से पहली रिपोर्ट 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए दिल्ली सरकार के खातों का विवरण है, जबकि दूसरी रिपोर्ट 2024-25 के लिए राष्ट्रीय राजधानी के राज्य वित्त पर आधारित है। इसके अतिरिक्त, ऊर्जा मंत्री आशीष सूद दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन से संबंधित महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन और सुधारों को सदन में पेश करेंगे। विशेष रूप से, 'दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (ओपन एक्सेस के लिए नियम और शर्तें) (दूसरा संशोधन) रेगुलेशन, 2026' से जुड़ी अधिसूचनाओं और संशोधनों पर सदन में चर्चा की जाएगी। इस बैठक में डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट, चीफ व्हिप अभय वर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, सोम दत्त, जितेंद्र महाजन और सुरेंद्र कुमार उपस्थित थे।

ये तीन बिल सदन में आएंगे

सरकार की ओर से पेश किए जाने वाले तीन प्रस्तावित बिलों का विवरण इस प्रकार है:

  • दिल्ली (नागरिकों का समयबद्ध सेवा वितरण का अधिकार) बिल, 2026: इस विधेयक का प्राथमिक उद्देश्य 'दिल्ली (नागरिकों का समयबद्ध सेवा का अधिकार) एक्ट, 2011' को निरस्त करना है।
  • दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड (संशोधन) बिल: सदन 'दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड एक्ट, 2010' की धारा 2(g)(iii) के साथ-साथ वर्ष 2015 और 2020 के संशोधन अधिनियमों में बदलाव करने वाले प्रस्तावों पर विचार करेगा।
  • बेड एंड ब्रेकफास्ट एस्टेब्लिशमेंट बिल: इस प्रस्तावित बिल का लक्ष्य 'नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ़ दिल्ली (इनक्रेडिबल इंडिया) बेड एंड ब्रेकफ़ास्ट एस्टेब्लिशमेंट्स (रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन) एक्ट, 2007' और इसके 2010 व 2021 के संशोधनों को समाप्त करना है।
अंजलि सिंह पाबना की राज्य संवाददाता हैं, जो विभिन्न राज्यों की क्षेत्रीय खबरें और खानपान कवर करती हैं। स्थानीय घटनाओं, संस्कृति और जायके की कहानियों को वे करीब से रिपोर्ट करती हैं। अलग-अलग राज्यों की विविधता उनकी रिपोर्टिंग में नजर आती है।

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