Bihar: Khan Sir को Coaching फायरिंग केस में बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक बिहार 2 घंटे पहले 2
पटना के चर्चित कोचिंग विवाद मामले में Khan Sir को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, जहां उनकी गिरफ्तारी और दंडात्मक कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है।

कोर्ट से मिली अंतरिम राहत

पटना में चर्चित कोचिंग फायरिंग मामले में Khan Sir यानी फैजल खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ किसी भी तरह के बल प्रयोग और दंडात्मक कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। पुलिस की ओर से केस डायरी कोर्ट में जमा कर दी गई है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने Khan Sir को मिली अंतरिम सुरक्षा को अगली तारीख तक के लिए बढ़ा दिया है।

क्या है पूरा विवाद?

यह पूरा मामला 2 जून की रात का है, जब पटना में Khan Sir की कोचिंग के बाहर जमकर हंगामा हुआ था। शुरुआत में Khan Sir ने दावा किया था कि कोचिंग के बाहर फायरिंग हुई और असामाजिक तत्वों ने वहां तोड़फोड़ की है। हालांकि, बाद में उन्होंने अपने बयान में बदलाव किया। इस घटना के बाद पुलिस ने ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर Roshan Anand को गिरफ्तार कर पूछताछ की थी। इस पूरे विवाद ने तब और तूल पकड़ा जब Roshan Anand के भाई Prince Yadav की नेपाल में मौत हो गई। Prince Yadav के खिलाफ भी इस मामले में FIR दर्ज की गई थी।

Prince Yadav की मौत पर Khan Sir का पक्ष

Prince Yadav की मौत के बाद Khan Sir ने इसे एक बड़ी साजिश की आशंका जताई थी। उन्होंने एक वीडियो जारी कर अपनी संवेदना जाहिर की थी और कहा था कि वे हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं। Khan Sir ने इसे गार्ड्स के बीच का आपसी मामला बताया था और कहा था कि बात बेवजह बढ़ गई। बता दें कि Khan Sir अपने पढ़ाने के अनूठे अंदाज के लिए पूरे देश में मशहूर हैं और ऑनलाइन लाखों छात्रों को शिक्षा देते हैं। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वे बॉलीवुड से लेकर सियासी गलियारों तक चर्चा में रहते हैं।

चेतन शुक्ला
Official Verified Account

चेतन शुक्ला (Chetan Shukla) Print & Broadcast News Agency (PABNA) में 'मुख्य संपादक' हैं। वह पत्रकारिता में 15 वर्ष से ज्यादा का अनुभव रखते हैं। ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इन्हें राजनीति और आम आदमी से जुड़ी खबरें लिखना पसंद है।

आपकी प्रतिक्रिया?


आपको यह भी पसंद आ सकता हैं

Comments

https://pabna.in/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!