उपनाम: इलाहाबाद हाई कोर्ट
इलाहाबाद हाई कोर्ट का सख्त रुख, कहा- हर्ष फायरिंग के लिए नहीं होते लाइसेंसी हथियार, कारतूसों का हिसाब रखना अनिवार्य
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि शस्त्र लाइसेंस का उपयोग केवल आत्मरक्षा के लिए है न कि हर्ष फायरिंग के लिए। कोर्ट ने लाइसेंस धारकों को अपने उपयोग किए गए कारतूसों का पूरा ब्योरा रखने का निर्देश दिया है।
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2 घंटे पहले