उत्तर प्रदेश
एक घंटा पहले
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आगामी 8 नवंबर को मनाए जाने वाले दीपावली के पावन त्योहार को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इस अवसर पर आतिशबाजी और पटाखों की बिक्री को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। गाजियाबाद जिले के सभी तीनों जोन में कुल 11 स्थानों को ही अस्थायी दुकानों के लिए चिह्नित किया गया है। इन तय जगहों पर केवल 5 से 7 नवंबर तक ही ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति दी जाएगी।
प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि पटाखों का कारोबार करने वाले दुकानदारों को अस्थायी लाइसेंस हासिल करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी लेना और बिक्री स्थल पर अग्निशमन सुरक्षा के सभी जरूरी इंतजाम करना अनिवार्य रहेगा।
गाजियाबाद में इन 11 तय स्थानों पर ही बेचे जा सकेंगे पटाखे
सामने आई आधिकारिक जानकारी के अनुसार गाजियाबाद जिले के तीनों क्षेत्रों में अस्थायी दुकानें लगाने के लिए जगहें निर्धारित की गई हैं:
- नगर क्षेत्र: इस इलाके के तहत घंटाघर, कविनगर और विजयनगर स्थित सेक्टर-9 के रामलीला मैदान में दुकानें लगाई जाएंगी।
- ट्रांस हिंडन क्षेत्र: इस जोन में इंदिरापुरम, साहिबाबाद और टीला मोड़ पर पटाखों की अस्थायी दुकानें सजेंगी।
- देहात क्षेत्र: देहात इलाके में गढ़ी कटैया, लोनी इंटर कॉलेज, केएन मोदी मैदान, महर्षि इंटर कॉलेज और मुरादनगर चुंगी नंबर-3 पर ही पटाखे बेचे जा सकेंगे।
सुरक्षा मानकों और लाइसेंस को लेकर प्रशासन की सख्त हिदायत
पटाखा बिक्री की व्यवस्था के संबंध में जानकारी प्रदान करते हुए एडिशनल पुलिस कमिश्नर राजकरण नैयर ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। आबादी वाले क्षेत्रों से दूर और पर्याप्त अग्नि सुरक्षा प्रबंधों वाले स्थलों का ही चयन किया गया है।
पुलिस अधिकारी ने स्पष्ट किया कि सभी अस्थायी लाइसेंसों का आवंटन पूरी तरह से पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा। उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि वे सिर्फ अधिकृत और पंजीकृत दुकानों से ही ग्रीन पटाखे खरीदें और तय दिशा-निर्देशों का पालन करें। नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अवैध पटाखों के खिलाफ पुलिस का कड़ा रुख, 18 क्विंटल माल बरामद
प्रशासन एक तरफ जहां स्वीकृत स्थलों पर पटाखों की बिक्री की व्यवस्था कर रहा है, वहीं गैर-कानूनी तरीके से पटाखों के भंडारण और बिक्री पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। इसी अभियान के तहत पुलिस ने सिविल लाइंस क्षेत्र से 18 क्विंटल से भी अधिक मात्रा में अवैध पटाखे बरामद करने में सफलता पाई है। इसके अलावा कोतवाली नगर पुलिस ने भी अवैध आतिशबाजी के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारियां की हैं।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और पटाखा फोड़ने की समय सीमा
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में दिल्ली और पूरे एनसीआर क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर 7 और 8 नवंबर को ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दी है। अदालत के आदेश के मुताबिक नागरिक सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात के समय 8 बजे से 10 बजे तक ही आतिशबाजी कर सकेंगे। इसके अलावा केवल उन्हीं ग्रीन पटाखों के निर्माण और बिक्री की अनुमति दी गई है जिन्हें CSIR-NEERI और PESO से अनिवार्य मंजूरी मिली हुई है।
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