EPF एडवांस विड्रॉल के नए नियम: घर, पढ़ाई और इलाज के लिए कितनी बार निकाल सकते हैं पीएफ का पैसा? व्यापार 8 घंटे पहले 5
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पीएफ से पैसे निकालने के नियमों को लेकर एक नई स्मार्ट गाइड जारी की है, जिसमें विभिन्न जरूरतों के आधार पर निकासी की सीमा तय की गई है।

पीएफ निकासी के बदले हुए नियम

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने अपने करोड़ों अंशधारकों की सुविधा के लिए एडवांस विड्रॉल से जुड़े नियमों को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है। संगठन ने एक नई स्मार्ट गाइड जारी की है, जिससे यह साफ हो गया है कि एक नौकरीपेशा व्यक्ति अपनी पूरी सर्विस के दौरान किन विशेष परिस्थितियों में और कितनी बार अपने पीएफ खाते से एडवांस के तौर पर राशि निकाल सकता है। ईपीएफओ ने इन नियमों को तीन मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया है, जिनमें जरूरी आवश्यकताएं, आवास से जुड़े खर्च और अन्य विशेष स्थितियां शामिल हैं। हर श्रेणी के लिए निकासी की संख्या और शर्तें अलग-अलग निर्धारित की गई हैं।

इलाज के लिए निकासी की सुविधा

स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों को देखते हुए ईपीएफओ ने चिकित्सा खर्च के लिए निकासी को बेहद आसान रखा है। यदि कोई कर्मचारी अपने स्वयं के उपचार या अपने परिवार के सदस्यों के इलाज के लिए पीएफ से पैसा निकालना चाहता है, तो इसके लिए कोई निश्चित सीमा तय नहीं की गई है। यानी, चिकित्सा आवश्यकताओं के लिए आप अपनी जरूरत के अनुसार जितनी बार चाहें, पीएफ बैलेंस से पैसा निकाल सकते हैं।

शिक्षा और विवाह के लिए तय सीमाएं

बच्चों की उच्च शिक्षा या परिवार के अन्य शैक्षणिक खर्चों के लिए ईपीएफओ ने निकासी की संख्या सीमित कर दी है। एक कर्मचारी अपनी पूरी सदस्यता अवधि के दौरान शिक्षा से संबंधित खर्चों के लिए अधिकतम 10 बार पीएफ एडवांस ले सकता है। वहीं, यदि परिवार में शादी-ब्याह का अवसर है, तो इसके लिए अधिकतम 5 बार ही निकासी की अनुमति प्रदान की गई है। ये सीमाएं कर्मचारी और उनके परिवार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर लागू की गई हैं।

आवास संबंधी खर्चों के लिए नियम

अपने सपनों का घर खरीदना, नया मकान बनाना, पहले से लिए गए होम लोन को चुकाना या फिर पुराने घर की मरम्मत और उसमें बदलाव कराने जैसे कार्यों के लिए भी पीएफ से पैसा निकाला जा सकता है। इन आवास संबंधी कार्यों के लिए पूरी सेवा अवधि के दौरान अधिकतम 5 बार पैसे निकालने की सुविधा दी गई है।

विशेष परिस्थितियों में निकासी के नियम

कुछ विशेष स्थितियां जिन्हें केंद्रीय बोर्ड द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाता है, उनके लिए भी अलग नियम हैं। ऐसी विशेष परिस्थितियों में एक वित्त वर्ष के भीतर कर्मचारी अधिकतम 2 बार ही एडवांस के लिए आवेदन कर सकता है। इसके अतिरिक्त, यदि कोई कर्मचारी अपनी सदस्यता के 12 महीने पूरे कर चुका है, तो वह अपने पीएफ बैलेंस का 75% हिस्सा ब्याज सहित निकालने का पात्र हो जाता है। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी पात्रता और उपलब्ध बैलेंस की जांच अवश्य कर लें।

राजीव खन्ना पाबना के व्यापार संवाददाता हैं और कंपनियों, बाजार तथा अर्थव्यवस्था की खबरों को सरल भाषा में समझाते हैं। कारोबार जगत के बड़े फैसलों, नीतिगत बदलावों और उनके आम आदमी पर असर को वे गहराई से कवर करते हैं। उनका मकसद जटिल आर्थिक खबरों को हर पाठक के लिए आसान बनाना है।

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