पटना में भीषण गर्मी का असर: 5वीं तक के स्कूल 20 जून तक बंद, छठी से 8वीं के लिए अलग आदेश बिहार एक महीने पहले 46
पटना के डीएम त्यागराजन एस.एम. ने भीषण गर्मी को देखते हुए कक्षा 5वीं तक की पढ़ाई पर 20 जून 2026 तक रोक लगा दी है, जबकि कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाएं 10:30 बजे के बाद नहीं चलाने का आदेश दिया गया है।

देश के कई राज्यों में इस समय गर्मी ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया हुआ है। तपिश का आलम यह है कि कई लोग दोपहर के वक्त घर से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। ऐसी झुलसा देने वाली गर्मी में सबसे ज्यादा परेशानी स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों को उठानी पड़ती है। सुबह स्कूल पहुंचने तक तो स्थिति ठीक रहती है, लेकिन दोपहर में जब बच्चे घर लौटते हैं तो तेज धूप और गर्मी में उनकी तबीयत बिगड़ने का खतरा बना रहता है। इसी आशंका को ध्यान में रखते हुए पटना के जिलाधिकारी त्यागराजन एस.एम. ने एक अहम आदेश जारी किया है, जिससे नन्हे विद्यार्थियों को कुछ राहत मिलेगी।

छात्रों को लेकर क्या आदेश जारी हुआ है?

भीषण गर्मी के मद्देनजर पटना के डीएम त्यागराजन एस.एम. ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत आदेश जारी किया है। इसके अनुसार जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में कक्षा 5वीं तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 20 जून 2026 तक पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इसका मतलब यह है कि अब 5वीं तक के विद्यार्थी 21 जून के बाद ही स्कूल जा सकेंगे।

वहीं, कक्षा छठी से 8वीं तक के छात्रों के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। जहां 5वीं तक के बच्चों के लिए 20 जून तक स्कूल पूरी तरह बंद रहेंगे, वहीं कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाओं का संचालन 10:30 बजे के बाद नहीं करने का आदेश दिया गया है।

आदेश में क्या लिखा गया है?

पटना के डीएम त्यागराजन एस.एम. की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, 'जिले में रह रहे अधिक तापमान, विशेष रूप से दोपहर के समय पड़ रही भीषण गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। अतः मैं, डॉ. त्यागराजन एस.एम., जिला दण्डाधिकारी, पटना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत जिले के सभी निजी/सरकारी विद्यालयों (प्री-स्कूल सहित) में वर्ग-05 तक के कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियों पर दिनांक 20 जून 2026 तक पूर्णरूपेण एवं वर्ग-06 से वर्ग-08 तक के कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियों पर 10:30 बजे के बाद प्रतिबंध लगाता हूं।'

आदेश में आगे कहा गया है, 'विद्यालय प्रबंधन को एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है कि वे उल्लिखित आदेश के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियों को पुनर्निर्धारित करेंगे। उपर्युक्त आदेश दिनांक 15 जून 2026 से 20 जून 2026 तक लागू रहेगा।'

अंजलि सिंह पाबना की राज्य संवाददाता हैं, जो विभिन्न राज्यों की क्षेत्रीय खबरें और खानपान कवर करती हैं। स्थानीय घटनाओं, संस्कृति और जायके की कहानियों को वे करीब से रिपोर्ट करती हैं। अलग-अलग राज्यों की विविधता उनकी रिपोर्टिंग में नजर आती है।

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