दिल्ली लक्ष्मी योजना: 3 लाख से अधिक महिलाओं ने किया पंजीकरण, जानें आवेदन की शर्तें और पूरी प्रक्रिया
दिल्ली
2 घंटे पहले
2
विचारों
दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए भारी उत्साह
दिल्ली सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई दिल्ली लक्ष्मी योजना को लेकर प्रदेश की महिलाओं में काफी उत्साह है। योजना के प्रति महिलाओं की बढ़ती दिलचस्पी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब तक 3 लाख से ज्यादा महिलाओं ने इस योजना के लिए अपना ऑनलाइन पंजीकरण पूरा कर लिया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पोर्टल पर 71,000 से अधिक आवेदनों को सफलतापूर्वक जमा भी किया जा चुका है। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपये की आर्थिक मदद मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है।
पंजीकरण की रफ्तार में तेजी
सरकारी अधिकारियों द्वारा साझा की गई जानकारी के मुताबिक, मंगलवार रात 8 बजे तक पोर्टल पर कुल 3,00,709 महिलाओं ने पंजीकरण करवाया, जिनमें से 71,411 आवेदनों को अंतिम रूप से जमा किया गया है। तुलनात्मक रूप से देखें तो सोमवार रात 9:30 बजे तक यह संख्या 2,29,167 पंजीकरण और 36,089 आवेदनों तक सीमित थी। महज एक दिन के भीतर पंजीकरण और अंतिम सबमिशन की संख्या में हुई इस भारी वृद्धि से यह स्पष्ट है कि महिलाएं इस योजना का लाभ उठाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
योजना की संरचना और लाभ
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछले शनिवार को इस विशेष पोर्टल का उद्घाटन किया था। योजना का स्वरूप कुछ इस तरह तैयार किया गया है कि महिलाओं को मिलने वाली 2,500 रुपये की मासिक सहायता राशि को दो हिस्सों में बांटा गया है। इसमें से 1,500 रुपये की राशि लाभार्थी महिला के नाम से फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में निवेश की जाएगी, जिस पर 3 साल का लॉक-इन पीरियड लागू होगा। बाकी बची 1,000 रुपये की राशि सीधे तौर पर उनके बैंक खाते में हर महीने भेज दी जाएगी।
बजट और पात्रता
दिल्ली सरकार ने इस योजना के सफल संचालन के लिए 5,100 करोड़ रुपये का बड़ा बजट आवंटित किया है। पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। यह योजना भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के उन प्रमुख चुनावी वादों का हिस्सा थी, जिन्हें विधानसभा चुनाव के दौरान जनता के सामने रखा गया था। इस योजना के लिए 21 से 60 वर्ष की वे महिलाएं पात्र मानी गई हैं, जिनके परिवार की कुल सालाना आय 2.5 लाख रुपये या उससे कम है।
किसे नहीं मिलेगा लाभ?
सरकार ने स्पष्ट किया है कि कुछ खास श्रेणियों की महिलाओं को इस योजना के दायरे से बाहर रखा गया है:
- जो महिलाएं पहले से किसी अन्य पेंशन या आर्थिक सहायता योजना का लाभ ले रही हैं।
- वे महिलाएं जो आयकर यानी टैक्स भरती हैं।
- सरकारी सेवा में कार्यरत महिलाएं या जिनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में हो।
- जिनके परिवार की सालाना बिजली खपत 2,400 यूनिट से अधिक है।
- जिन परिवारों के पास चार पहिया वाहन है।
- जिनके पास तीन से अधिक जीवित बच्चे हैं।
- जिन महिलाओं का कोई आपराधिक रिकॉर्ड या पृष्ठभूमि रही हो।
आवेदन के लिए आवश्यक सिफारिश
योजना के नियमों के अनुसार, आवेदन करने की प्रक्रिया में एक अनिवार्य शर्त यह भी है कि महिला को अपने क्षेत्र के सांसद (MP) या विधायक (MLA) से लिखित सिफारिश प्राप्त करनी होगी, जिसके बाद ही प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी।
Comments
0 comment