दिल्ली
एक घंटा पहले
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विचारों
होटलों के लिए फायर सर्टिफिकेट: दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड की जांच आगे बढ़ने के साथ कई नई बातें सामने आ रही हैं। इस मामले में आरोपी होटल फ्लोरिश स्टे के मालिक लवकेश बजाज को साकेत कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इस भीषण हादसे के बाद अब यह सवाल जोर पकड़ रहा है कि आखिर किसकी शह पर इतनी लापरवाही के साथ होटल चलाया जा रहा था। इसी संदर्भ में यह जानना जरूरी हो जाता है कि राजधानी में होटल खोलने के लिए क्या-क्या शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं।
होटल संचालन के लिए तय शर्तें
- 12 मीटर से अधिक ऊंचाई होने पर फायर सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है।
- सीढ़ियों की चौड़ाई कम से कम 1.5 मीटर रखनी होगी।
- कॉरिडोर की चौड़ाई भी 1.5 मीटर होना आवश्यक है।
- सामने की सड़क की चौड़ाई कम से कम 9 मीटर होनी चाहिए।
फायर सर्टिफिकेट हासिल करने की प्रक्रिया
दिल्ली फायर सर्विस से NOC दो चरणों में लेनी पड़ती है। आइए समझते हैं कि यह सर्टिफिकेट पाने के लिए किन शर्तों का पालन करना होता है और फायर NOC के लिए आवेदन कैसे किया जाता है।
- निर्माण शुरू करने से पहले विभाग को सूचना देनी होती है।
- बिल्डिंग प्लान दिल्ली फायर सर्विस (DFS) को भेजा जाता है।
- DFS जांच के बाद मंजूरी जारी करता है।
- इमारत तैयार हो जाने पर उसका निरीक्षण किया जाता है।
- फायर और लाइफ सेफ्टी से जुड़े पहलुओं की पड़ताल होती है।
- जांच पूरी होने के बाद ही फायर सर्टिफिकेट दिया जाता है।
फायर NOC से जुड़े अलग-अलग मानक
फायर सर्टिफिकेट लेने की प्रक्रिया हर इमारत के लिए एक जैसी नहीं होती। रिहायशी इमारतों से लेकर होटल और अस्पताल तक के लिए अलग-अलग शर्तें तय की गई हैं। विभिन्न प्रकार की इमारतों के लिए तय ऊंचाई और मंजिलों की सीमा इस प्रकार है:
- रेसिडेंशियल बिल्डिंग: 15 मीटर से अधिक ऊंचाई या 5 मंजिल से ऊंची इमारत।
- होटल/गेस्ट हाउस: 12 मीटर से अधिक ऊंचाई या ग्राउंड + 3 मंजिल की बिल्डिंग।
- स्कूल/कॉलेज: 9 मीटर से अधिक ऊंचाई या 3 मंजिल से ऊंची इमारत।
- अस्पताल/नर्सिंग होम: 9 मीटर से अधिक ऊंचाई या ग्राउंड + 2 मंजिल की बिल्डिंग।
मालवीय नगर अग्निकांड का ताजा हाल
जिस होटल फ्लोरिश स्टे में आग लगी थी, उसके मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। उन पर गैर-इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। होटल के मैनेजर जय मिश्रा की तलाश में छापेमारी जारी है। इस घटना के बाद दिल्ली सरकार का रुख भी सख्त हो गया है। अब राजधानी में बिना NOC वाले सभी होटल सील किए जाएंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे।
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