कुंभ की वायरल युवती के पति फरमान को केरल हाई कोर्ट से एक महीने की ट्रांजिट बेल, जानें कैसे मिली राहत मध्य प्रदेश 6 घंटे पहले 2
प्रयागराज कुंभ मेले में सोशल मीडिया पर छाई युवती मोनालिसा भोसले के पति मोहम्मद फरमान को केरल हाई कोर्ट ने एक महीने की ट्रांजिट जमानत दे दी है। अदालत ने प्रथम दृष्टया युवती को बालिग माना है।

प्रयागराज कुंभ मेले के दौरान सोशल मीडिया पर अचानक चर्चा में आई युवती मोनालिसा भोसले से जुड़े मामले में केरल हाई कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। अदालत ने युवती के पति मोहम्मद फरमान को एक महीने की ट्रांजिट बेल प्रदान कर दी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रथम दृष्टया यह माना कि युवती बालिग प्रतीत होती है।

क्या है पूरा मामला

यह मामला मध्य प्रदेश पुलिस ने मोनालिसा भोसले के पिता की शिकायत के आधार पर दर्ज किया था। शिकायत में युवती के पिता ने दावा किया है कि उनकी बेटी नाबालिग है। इसी शिकायत पर मध्य प्रदेश पुलिस ने मोहम्मद फरमान के विरुद्ध अपहरण का मुकदमा दर्ज किया था।

जन्म प्रमाण पत्र बना अहम आधार

मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस कौसर एडप्पागथ ने युवती का जन्म प्रमाण पत्र देखा। दस्तावेज में युवती की जन्म तिथि 1 जनवरी 2008 दर्ज बताई गई है। अदालत ने कहा कि उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर युवती प्रथम दृष्टया बालिग नजर आती है।

अदालत की टिप्पणी

कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों और दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद यह राय व्यक्त की कि प्रथम दृष्टया युवती को बालिग माना जा सकता है। इसी आधार पर मोहम्मद फरमान को एक महीने की ट्रांजिट जमानत दी गई है, ताकि वह संबंधित अदालत में अपना पक्ष रख सकें।

चेतन शुक्ला (Chetan Shukla) Print & Broadcast News Agency (PABNA) में 'मुख्य संपादक' हैं। वह पत्रकारिता में 15 वर्ष से ज्यादा का अनुभव रखते हैं। ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इन्हें राजनीति और आम आदमी से जुड़ी खबरें लिखना पसंद है।

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