उत्तर प्रदेश
एक घंटा पहले
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हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत
प्रयागराज के चर्चित माफिया अतीक अहमद के परिवार को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अतीक के बेटे मोहम्मद उमर और अली अहमद की पैरोल याचिका को स्वीकार कर लिया है। इस निर्णय के साथ ही अब दोनों भाई अपने दिवंगत छोटे भाई अबान अहमद के जनाजे में शामिल हो सकेंगे। दोनों भाई काफी समय से कानूनी प्रक्रियाओं के चलते जेल में बंद थे और अंतिम विदाई में शामिल होने के लिए उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
मीडिया से दूरी रहने की सख्त हिदायत
न्यायालय ने पैरोल मंजूर करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस दौरान मोहम्मद उमर और अली अहमद को कुछ कड़े नियमों का पालन करना होगा। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि पैरोल की अवधि के दौरान दोनों भाई मीडिया के किसी भी व्यक्ति से कोई बातचीत नहीं करेंगे। उन्हें पूरी तरह से गोपनीयता बनाए रखने के लिए निर्देशित किया गया है। वर्तमान में यह मामला संवेदनशील बना हुआ है और प्रशासन इस पर पैनी नजर रखे हुए है। यह समाचार अभी विकासशील है और घटनाक्रम पर लगातार अपडेट नजर बनाए हुए हैं।
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