हरियाणा
3 घंटे पहले
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कारोबार शुरू करने के लिए आर्थिक सहयोग
अगर आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का सपना देख रहे हैं, लेकिन पैसों की कमी आड़े आ रही है, तो यह खबर आपके काम की है। हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति के लोगों के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक योजना तैयार की है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करना है।
1 लाख रुपये की सहायता का प्रावधान
इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को कुल 1 लाख रुपये तक की वित्तीय मदद दी जाएगी। इस सहायता राशि को दो भागों में बांटा गया है। इसमें 50 हजार रुपये का ऋण यानी लोन के रूप में दिया जाएगा, जबकि शेष 50 हजार रुपये की राशि सब्सिडी के तौर पर प्रदान की जाएगी। इस तरह सरकार आवेदकों के वित्तीय बोझ को कम करने का प्रयास कर रही है।
किन कामों के लिए मिलेगी मदद
इस राशि का उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे और मध्यम स्तर के व्यापार शुरू करने के लिए किया जा सकता है। सरकार ने इसके लिए कुछ प्रमुख कार्यक्षेत्र निर्धारित किए हैं, जिनमें शामिल हैं:
- किराने की दुकान
- मनिहारी की दुकान
- कपड़ों का शोरूम या दुकान
- बैंडबाजा और डीजे का काम
- फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का व्यवसाय
- ड्रोन से जुड़ी सेवाएं
भुगतान की प्रक्रिया
सरकार ने इस योजना के तहत फंड ट्रांसफर के लिए स्पष्ट नियम तय किए हैं। उपकरण या सामान खरीदने के लिए जो ऋण की राशि है, उसे सीधे संबंधित विक्रेता या वेंडर को भेजा जाएगा। वहीं, जो 50 हजार रुपये की सब्सिडी की राशि है, उसे सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा किया जाएगा। इस व्यवस्था का मकसद प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना और सही व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना है।
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