उत्तर प्रदेश
3 घंटे पहले
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प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट ने माफिया और अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। यमुनानगर जोन की औद्योगिक थाना पुलिस ने मंगलवार को माफिया और पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्रा की उस जमीन को कुर्क कर दिया, जिसे उसने अपराध जगत से कमाई गई दौलत से खरीदा था। यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई है।
कहां और कितनी संपत्ति हुई कुर्क
पुलिस ने मेजा तहसील के खीरी थाना क्षेत्र के सिलौंधी कला गांव में स्थित अचल संपत्ति को कुर्क किया है। डीसीपी यमुनानगर जोन विवेक चंद्र यादव के अनुसार कुर्क की गई इस जमीन की अनुमानित कीमत एक करोड़ ग्यारह लाख चौबीस हजार रुपये आंकी गई है। यह कार्रवाई धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस कमिश्नर कोर्ट प्रयागराज के आदेश पर अमल में लाई गई। कुर्की के दौरान पुलिस ने मौके पर मुनादी कराई और नोटिस बोर्ड भी लगाया।
जांच में सामने आई सच्चाई
डीसीपी के मुताबिक दिलीप मिश्रा के विरुद्ध औद्योगिक थाने में अपराध संख्या 218/2 के अंतर्गत यूपी गिरोहबंद एवं समाजविरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 के तहत मुकदमा दर्ज है। इस मामले की विवेचना कर रहे प्रभारी इंस्पेक्टर नैनी की जांच में यह तथ्य उजागर हुआ कि गैंग लीडर दिलीप मिश्रा ने अपने भय और दबंगई के बल पर लोगों को डरा-धमकाकर अवैध कमाई से यह अचल संपत्ति अर्जित की थी।
भाभी और बहू के नाम खरीदी थी जमीन
जांच में पता चला कि दिलीप मिश्रा ने यह संपत्ति अपनी भाभी पुष्पा मिश्रा और उनकी पुत्रवधू वीरा मिश्रा के नाम से खरीदी थी। यूपी गिरोहबंद एवं समाजविरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 के तहत इसे कुर्क किए जाने के लिए पुलिस कमिश्नर के समक्ष आख्या प्रस्तुत की गई थी। पुलिस कमिश्नर कोर्ट ने अभिलेखों और साक्ष्यों के आधार पर त्वरित सुनवाई करते हुए कुर्की का आदेश पारित कर दिया। इसके बाद डीसीपी यमुनानगर जोन विवेक चंद्र यादव की अगुवाई में औद्योगिक थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। अदालत ने संपत्ति कुर्क करने के आदेश के साथ थाना प्रभारी खीरी को इसका प्रशासक नियुक्त किया है।
54 मुकदमे, फिलहाल जेल में बंद
उल्लेखनीय है कि माफिया और हिस्ट्रीशीटर दिलीप मिश्रा के खिलाफ कुल 54 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और इस समय वह जेल में बंद है। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी पर रिमोट बम से हुए हमले में भी दिलीप मिश्रा आरोपी रहा है।
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