उपनाम: अनुशासनिक कार्रवाई
बिहार: सरकारी शिक्षक अब स्कूल या बाहर कोचिंग और प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकेंगे, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
बिहार सरकार ने आदेश जारी कर सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के विद्यालय परिसर या अन्य स्थानों पर कोचिंग, निजी ट्यूशन और व्यवसायिक संस्थानों में पढ़ाने पर रोक लगा दी है। ऐसा करते पाए जाने पर इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाए...
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एक घंटा पहले
बिहार में सरकारी शिक्षकों पर कोचिंग-ट्यूशन की पाबंदी, नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई
बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को निजी कोचिंग या ट्यूशन पढ़ाने से रोक दिया है। आदेश का उल्लंघन करने पर कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
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3 घंटे पहले