गुरुग्राम में लागू हुई धारा 163, 31 अगस्त तक इन चीजों पर रहेगी पूरी तरह पाबंदी हरियाणा एक घंटा पहले 3
स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा को देखते हुए गुरुग्राम जिला प्रशासन ने जिले में धारा 163 लागू कर दी है, जिसके तहत ड्रोन और पतंग उड़ाने समेत कई अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं।

सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन का बड़ा फैसला

हरियाणा के गुरुग्राम में आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व स्तर पर सख्त कर दिया है। जिले में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 लागू करने के आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं। यह कदम सुरक्षा एजेंसियों को अधिक सतर्क रहने और किसी भी संभावित खतरे को रोकने में मदद करने के लिए उठाया गया है।

किरायेदारों और आगंतुकों का रखना होगा पूरा ब्योरा

जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार, 30 जुलाई से 31 अगस्त 2026 तक जिले के सभी पीजी, होटल, गेस्ट हाउस, साइबर कैफे, कार्यालयों और निजी मकान मालिकों को कड़े नियमों का पालन करना होगा। इन प्रतिष्ठानों और घरों के मालिकों को अपने यहां आने वाले आगंतुकों, किरायेदारों, मेहमानों और यहां तक कि नौकरों का भी पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना अनिवार्य होगा। इसके लिए एक रजिस्टर का संधारण करना होगा और सभी व्यक्तियों के वैध पहचान पत्रों की फोटोकॉपी अपने पास सुरक्षित रखनी होगी। साथ ही, जो व्यक्ति एक सप्ताह से अधिक समय के लिए ठहरते हैं, उनका पुलिस सत्यापन कराना भी प्रशासन ने अनिवार्य कर दिया है।

ड्रोन और पतंगबाजी पर लगी रोक

सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत 30 जुलाई से 15 अगस्त 2026 तक पूरे गुरुग्राम जिले की सीमाओं के भीतर कई चीजों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन आदेशों के दायरे में ड्रोन, हॉट एयर बैलून, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, पावर ग्लाइडर, चाइनीज माइक्रोलाइट और ग्लाइडर शामिल हैं। इसके साथ ही, आकाश में पतंग उड़ाने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रशासन का मानना है कि स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों के दौरान किसी भी प्रकार की हवाई गतिविधियों से सुरक्षा को खतरा हो सकता है, इसलिए यह निर्णय लिया गया है।

नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कानूनी कार्रवाई

जिला प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों और विभागों को इन आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के सख्त निर्देश दिए हैं। यदि कोई भी व्यक्ति इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 223 के साथ-साथ अन्य संबंधित कानूनों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के करीब स्थित होने के कारण गुरुग्राम में सुरक्षा को लेकर प्रशासन पहले से ही काफी चौकन्ना है और दिल्ली समेत पड़ोसी राज्यों में भी स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के बीच वाहनों की चेकिंग और नाकेबंदी बढ़ा दी गई है।

अंजलि सिंह पाबना की राज्य संवाददाता हैं, जो विभिन्न राज्यों की क्षेत्रीय खबरें और खानपान कवर करती हैं। स्थानीय घटनाओं, संस्कृति और जायके की कहानियों को वे करीब से रिपोर्ट करती हैं। अलग-अलग राज्यों की विविधता उनकी रिपोर्टिंग में नजर आती है।

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