उपनाम: शोभन देब चटर्जी
नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति पर कलकत्ता हाई कोर्ट की सख्ती, सरकार से पूछा- स्पीकर के निर्णय पर रोक क्यों नहीं?
कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऋतब्रत बनर्जी को विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाए जाने के स्पीकर के फैसले पर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार से एफिडेविट मांगा है, हालांकि फिलहाल इस नियुक्ति पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 16 जून को होगी।
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3 घंटे पहले