उपनाम: कोयला खान भविष्य निधि संगठन
झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: शादीशुदा बेटी भी पिता की जगह पाने की हकदार, भाई सेवा से मुकरे तो मिली राहत
झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि केवल शादीशुदा होने के आधार पर किसी बेटी को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं रखा जा सकता। अदालत ने कोयला खान भविष्य निधि संगठन को निर्देश दिया है कि वह आठ सप्ताह के भीतर मृत कर्मचारी की बेटी...
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3 घंटे पहले