उपनाम: एजुकेशन लोन
ITR फाइलिंग: एजुकेशन लोन पर टैक्स छूट कैसे पाएं, 80ई के तहत बचाएं हजारों रुपये
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय अगर आपने हायर एजुकेशन लोन लिया है, तो आप धारा 80ई के तहत टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। यह छूट ब्याज की पूरी राशि पर मिलती है और इसे लगातार 8 वर्षों तक क्लेम किया जा सकता है।
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एक महीने पहले