उपनाम: बालिग अधिकार
इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 18 साल की युवती को पति के साथ रहने की आजादी, माता-पिता की मर्जी सर्वोपरि नहीं
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश में स्पष्ट किया है कि 18 वर्ष की बालिग युवती अपनी मर्जी से जीवनसाथी चुनने और उसके साथ रहने के लिए स्वतंत्र है। कोर्ट ने कहा कि माता-पिता की चिंताएं संवैधानिक अधिकारों से बड़ी नहीं हो सकतीं।
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2 घंटे पहले