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सुप्रीम कोर्ट ने बार एसोसिएशन के पदों पर होने वाले चुनावों में आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पदों में अब से न्यूनतम 1/3 महिला आरक्षण लागू करने का निर्देश दिया है. यह फैसला आगामी बार एसोसिएशन के चुनावों में भी लागू रहेगा.
कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए निर्देश दिया कि साल 2024-25 के चुनावों में SCBA के कोषाध्यक्ष का पद एक महिला उम्मीदवार के लिए आरक्षित किया जाएगा. जस्टिस केवी विश्वनाथन और सूर्यकांत की बेंच ने अपने आदेश में कहा, ”2024-25 के चुनावों में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष का पद महिलाओं के लिए आरक्षित है.” बेंच ने यह भी साफ कर दिया है कि आरक्षण पात्र महिला सदस्यों को अन्य पदों के लिए चुनाव लड़ने से भी नहीं रोकेगा.
‘लाइव लॉ’ वेबसाइट के अनुसार, कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों का एक पद महिलाओं के लिए रोटेशन के आधार पर रिजर्व किया जाएगा. महिलाओं के लिए इस आरक्षण की शुरुआत 2024-25 के चुनावों से होगी.
कोर्ट के फैसले के अनुसार, जूनियर एग्जीक्यूटिव कमेटी में 9 में से तीन पर महिलाओं के लिए आरक्षण होगा, जबकि सीनियर एग्जीक्यूटिव कमेटी में छह में से दो पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव इस बार 16 मई को होने वाले हैं. वहीं, वोटों की गिनती 18 मई को होगी. नतीजों का ऐलान एक दिन बाद 19 मई को होगा. वर्तमान कमेटी का कार्यकाल 18 मई को खत्म हो रहा है.
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