कोलकाता आरजी कर रेप और मर्डर केस:‘मुझे झूठा फंसाया गया, आरोपियों में IPS ऑफिसर शामिल है’ जज से बोला संजय रॉय
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अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सियालदह कोर्ट ने आरजी कर बलात्कार-हत्या मामले में आरोपी संजय रॉय (Sanjay Roy) को दोषी पाया।

आरजी कर रेप और मर्डर केस: पिछले साल अगस्त में हुई इस घटना ने पश्चिम बंगाल सहित पूरे देश में एक जन आक्रोश को जन्म दिया था। बता दें कि 9 अगस्त, 2024 को 31 साल की एक महिला ट्रेनी डॉक्टर का अस्पताल के कॉन्फ़्रेंस रूम में शव मिला था। जांच में पता चला कि इस डॉक्टर का पहले बलात्कार किया गया और फिर उनकी हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद कोलकाता में प्रदर्शन शुरू हो गए थे और दो महीने से भी ज़्यादा समय तक राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं ठप रही थीं।

 

देश को बहुचर्चित कोलकाता रेप और मर्डर केस में आज कोर्ट ने फैसला सुनाया। आरजी कर बलात्कार-हत्या मामले में सियालदह कोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ BNS धारा 64,66, 103/1 के तहत मामला दर्ज है। आरोपी के खिलाफ शिकायत है कि वह आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल गया और सेमिनार रूम में जाकर वहां आराम कर रही महिला डॉक्टर पर हमला किया और उसकी हत्या कर दी। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सियालदह कोर्ट ने आरजी कर बलात्कार-हत्या मामले में आरोपी संजय रॉय (Sanjay Roy) को दोषी पाया। जज ने कहा “आरोपी पर सोमवार को सुनवाई होगी। अब उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। उसकी सज़ा सोमवार को सुनाई जाएगी। मैंने मामले की सुनवाई के लिए 12:30 बजे का समय तय किया है।”

जिला न्यायाधीश सियालदह कोर्ट ने आरजी कर बलात्कार-हत्या मामले में आरोपी संजय रॉय (Sanjay Roy)को दोषी करार दिया। दोषी पाए जानें पर आरोपी संजय रॉय ने जज से कहा, “मुझे झूठा फंसाया गया है। मैंने ऐसा नहीं किया है। जिन्होंने ऐसा किया है, उन्हें छोड़ा जा रहा है। इसमें एक IPS ऑफिसर भी शामिल है।” इस मामले की जांच उच्च न्यायालय के आदेश के बादCBI की ओर से की गई थी, इस बीच आरोप लगे थे कि राज्य सरकार आरोपियों को बचाने के लिए सबूत नष्ट करने की कोशिश कर रही है। आज यानी शनिवार दोपहर को कड़ी सुरक्षा के बीच नाटकीय ढंग से सजा सुनाते हुए रॉय को भीड़ भरे न्यायालय में लाया गया।

मिल सकती है ये सजा

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64, 66, और 103 के तहत सज़ा के प्रावधान इस प्रकार हैं। धारा 64 के तहत बलात्कार के मामले में कम से कम 10 साल की जेल हो सकती है इसके साथ ही यह सज़ा आजीवन कारावास तक बढ़ाई जा सकती है। धारा 103 के तहत हत्या के मामले में मृत्युदंड या उम्रकैद की सज़ा हो सकती है और साथ ही, जुर्माना भी लगाया जा सकता है। धारा 66 के तहत जुर्माना न देने पर सज़ा का प्रावधान है। बता दें कि कोलकाता रेप और मर्डर केस के आरोपी संजय रॉय पर इन्हीं धाराओं पर केस दर्ज है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि आरोपी को मृत्युदंड या उम्रकैद की सज़ा सुनाई जा सकती है। हालांकि, कोर्ट मामले में सोमवार, 20 जनवरी पर सजा सुनाएगा।


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