गैस सिलेंडर बुकिंग में भेदभाव? हाई कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब, पूछा- शहर में 25 तो गांव में 45 दिन क्यों

भोपाल में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग को लेकर ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं के लिए अलग-अलग अवधि तय करने को भेदभावपूर्ण बताते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिस पर अदालत ने केंद्र सरकार से शपथ-पत्र के जरिए जवाब तलब किया है।

भोपाल में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग के लिए लागू अलग-अलग नियमों को चुनौती देते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं के लिए बुकिंग की अलग-अलग अवधि निर्धारित करना भेदभाव है, जिससे गांवों में रहने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

क्या है याचिका का मुख्य मुद्दा

याचिका में बताया गया है कि शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ता 25 से 35 दिन के भीतर नया गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को इसके लिए 45 दिन तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। याचिकाकर्ता का कहना है कि गैस जैसी आवश्यक सुविधा के लिए इस तरह के अलग-अलग नियम बनाना समानता के अधिकार का सीधा उल्लंघन है।

अदालत ने केंद्र से मांगा जवाब

इस मामले की सुनवाई मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने की। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की पीठ ने केंद्र सरकार को शपथ-पत्र के माध्यम से अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने सरकार से सीधा सवाल किया कि ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं के लिए अलग-अलग नियम आखिर क्यों लागू किए गए हैं।

किसने दायर की याचिका

यह याचिका अखिल भारतीय उपभोक्ता कांग्रेस के सचिव विजय श्रीवास्तव की ओर से दाखिल की गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पिछले करीब दो महीनों से नए घरेलू गैस कनेक्शन जारी नहीं किए जा रहे हैं। इसके साथ ही डबल सिलेंडर कनेक्शन देने की प्रक्रिया भी रुकी पड़ी है, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी झेलनी पड़ रही है।

याचिका में क्या मांग

याचिका में मांग की गई है कि सभी उपभोक्ताओं के लिए गैस सिलेंडर बुकिंग के समान नियम लागू किए जाएं तथा नए कनेक्शन और डबल सिलेंडर कनेक्शन की सुविधा दोबारा शुरू की जाए। अब केंद्र सरकार का जवाब आने के बाद इस मामले में आगे की सुनवाई होगी और उपभोक्ताओं की निगाहें अदालत के आगामी फैसले पर टिकी हुई हैं।

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